All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
बिहार सडक सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 के नियम-31 द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पर गठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समिति के पत्रांक-F.No. 05/CoRS/2022, दिनांक-29.03.2022 एवं सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-RT-25043/03/2017-RSC-Part(1), दिनांक-06.04.2022 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 के नियम 24, 25 एवं 26 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।
विभागीय अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 की कंडिका-2 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के अन्तर्गत पूर्व में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुलग्नक-क(viii) के रूप में कुल 41 (इकतालीस) अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया जाता है।
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a)के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018, अधिसूचना संख्या-709, दिनांक-23.01.2019, अधिसूचना संख्या-8961, दिनांक-31.12.2020, अधिसूचना संख्या-860, दिनांक-08.02.2021, अधिसूचना संख्या-5281, दिनांक-25.08.2021, अधिसूचना संख्या-6447, दिनांक-11.10.2021, अधिसूचना संख्या-1274, दिनांक-24.02.2022 एवं अधिसूचना संख्या-1459, दिनांक-02.03.2022 द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।
जिला पदाधिकारी, शेखपुरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सोनी कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता, शेखपुरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत जाता है।
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार परिवहन सेवा के अन्तर्गत अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु 30 चयनित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन वेतन लेवल-7 एवं अनुमान्य भत्तों सहित औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान रूप में नियुक्त करते हुए परिवहन विभाग (मुख्यालय) में योगदान करने का निदेश दिया जाता हैः-
यातायात नियंत्रण हेतु पटना जिलें में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-2638, दिनांक-27.
आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुशील कुमार, बि0प्र0से0, आयुक्त के सचिव, गया को प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मृत्युंञजय कुमार, (बि0प्र0से0), जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल को प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
जिला पदाधिकारी, कटिहार से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री संतोष कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार को प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
जिला पदाधिकारी, नालंदा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मो0 शफीक, भूमि सुधार उप समाहत्तार्, बिहार शरीफ को प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
श्री राम बाबू, जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। 05/स्था0 सं॰ (DTO)-30/2013(छा.सं.) 6723--परिवहन विभाग मुख्यालय के कार्यों के सफल संचालन हेतु श्री मनोज कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार, गुरूवार एवं शुक्रवार को परिवहन विभाग मुख्यालय में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है। श्री मनोज कुमार को जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के प्रभार से मुक्त किया जाता है।
श्री राम बाबू, जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। 05/स्था0 सं॰ (DTO)-30/2013(छा.सं.) 6723--परिवहन विभाग मुख्यालय के कार्यों के सफल संचालन हेतु श्री मनोज कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार, गुरूवार एवं शुक्रवार को परिवहन विभाग मुख्यालय में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है। श्री मनोज कुमार को जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के प्रभार से मुक्त किया जाता है।
केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-47 के उप नियम (1) (V) (ib) एवं नियम-125H के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा वाहनों में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) एवं आपातकालीन बटन लगाये जाने एवं इसका प्रमाण प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान किया गया है।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0-8183 दिनांक 07.11.2019 द्वारा अधिसूचित बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019 को पूर्व शर्तों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 तक विस्तारित किया जाता है।
जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनीष कुमार झा, बि0प्र0से0, वरीय उप समाहत्तार्, सहरसा को प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
सं0-05/स्था0-01-08/2021आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजीव, बि0प्र0से0, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया को प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री ऋषव राज, वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया गया है।
श्री राम बाबू (बि0प्र0से0), जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त पत्रांक-789, दिनांक-28.05.2022 के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती प्रियंका सिन्हा, वरीय उप समाहर्त्ता, नवादा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।