All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नंदकिशोर चैधरी, बि0प्र0से0, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर गया को प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विजय कुमार, बि0प्र0से0, वरीय उप समाहत्तार्, अररिया को प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दिलीप कुमार देव, उप निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क, कोशी प्रमंडल, सहरसा को प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
यातायात नियंत्रण हेतु पटना जिलें में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-6660, दिनांक-25. 10.2021 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत् विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए दिनांक-23.10.2021 से अगले छः माह के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी।
अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु जिलों में पदस्थापित थानाध्यक्ष तथा बिहार, पटना के ज्ञापांक-2932, दिनांक-10.04.2017 द्वारा निर्गत बैठक की कार्यवाही एवं उनमे दिये गये शर्तों के साथ किये गये अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-2752, दिनांक-14.05.2021 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 -सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित ओ0पी0 प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर दिनांक-27.04.2021 की तिथि से अगले 12 (बारह) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के संगत प्रावधान के अन्तर्गत धारा- 177, 178, 179, 180, 181, 182(1
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-211 एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-32 एवं 81 के परन्तुक के तहत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के अन्तर्गत निर्गत परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-4966, दिनांक-26.09.2017 में अधिसूचित शब्द ’’अधिभार (Surcharge)‘‘ के स्थान पर उपर्युक्त अधिसूचना के निर्गमन की तिथि-26.09.2017 के प्रभाव से ’’अतिरिक्त फीस‘‘ से प्रतिस्थापित किया जाता है।
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) प्रकाशित की गई है। इस अधिसूचना की कंडिका-2 के आलोक में पूर्व के अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग के अतिरिक्त अनुलग्नक-क(vi) के रूप में कुल 01(एक) अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को सम्मिलित किया जाता है।
सार्वजनिक नीलामी में क्रय किये गये वाहन के करारोपण हेतु बिहार मोटरवाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा-6(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-5 की उपधारा-1 के अन्तर्गत निर्मित अनुसूची-1 भाग-ग के क्रमांक-8 के पश्चात् क्रमांक-9 निम्नरुप से अंतःस्थापित किया जाता है ः-
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की मार्ग के अतिरिक्त अनुलग्नक-क(v) के रूप में कुल 25 अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को सम्मिलित किया जाता है एवं पूर्व के अधिसूचित 02 मार्गों का सुधार किया जाता है।
आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री संतोष कुमार, बि0प्र0से0, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया को प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-4887 सं॰ दिनांक-11.08.2021 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार मोटरवाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 की सं॰ धारा-6(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-5 की उपधारा-1 के अन्तर्गत अनुसूची-1 भाग-ग के क्रमांक-7 के बाद क्रमांक-8 निम्नरुप से अंतःस्थापित किया जाता है ः-
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की सं॰ अधिसूचना संख्या-सा0का0नि0-653 (अ), दिनांक-23.09.2021 द्वारा अधिसूचित मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 को यथास्थिति बिहार राज्य में लागू करते हुए उक्त नियमावली के नियम-3 (ठ) के तहत् ’’राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार‘‘ को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार एवं नियम-3 (ख) के तहत ’’सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, बिहार‘‘ को अपीलीय प्राधिकार अधिसूचित किया जाता है।
बिहार मोटरवाहन करारोपण (यथासंशोधित) अधिनियम, 1994 सं॰ की धारा-15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-51 क के आलोक में मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अन्तर्गत वाहनों के स्क्रेपिंग सुविधा रजिस्ट्रीकरण और कृत्य से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत निर्मित अनुसूची-IV के पश्चात् अनुसूची-V निम्नरुप से जोड़ा जाता है ः-
नौसिखिये वाहन चालकों को वाहन चालन शिक्षण का अवसर देकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से तकनीकी आधारित मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु ‘‘मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान योजना‘‘ को इस विभाग की अधिसूचना संख्या-8296, दिनांक-02.12. 2020 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।
श्री सुशील कुमार, (बि0प्र0से0), जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी (अतिरिक्त प्रभार जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त पत्रांक-684 दिनांक 20.07.2021 के आलोक में मो0 जफर हसन, भूमि सुधार उप-समाहत्तार्, रजौली को अपने कार्यों के अतिरिक्त करारोपण पदाधिकारी, रजौली चेकपोस्ट, नवादा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री देवेन्द्र प्रज्जवल, बि0प्र0से0, अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियाँ के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016-सहपठित-बिहार मोटर वाहन करारोपण (यथा संशोधित) अधिनियम, 1994 की धारा-6 (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले वैसे पदाधिकारी/कर्मचारी, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होते हैं, जिसके फलस्वरुप उनके निजी वाहन के स्थानांतरण में होने वाले कठिनाईयों को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-594, दिनांक-26.08.2021 द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम, 47, 48, 50, 51 एवं 54 में संशोधन करते हुए लागू किये गये BH-Series को राज्य में लागू करने हेतु बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7(1)-सह-पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2013 की धारा-9 के अन्तर्गत