All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
नौसिखिये वाहन चालकों को वाहन चालन शिक्षण का अवसर देकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से तकनीकी आधारित मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु ‘‘मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान योजना‘‘ को विभागीय अधिसूचना संख्या-8296, दिनांक-02.12.2020 के द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसमें विभागीय अधिसूचना संख्या-6123, दिनांक-24.09.2021 के द्वारा कतिपय संशोधन किए गए हैं।
मोटरयान अधिनियम,1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा-67 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों के लिये वर्ष 2018 में निर्धारित की गयी बस भाड़े में प्रस्तावित वृद्धि संबंधी प्रारूप अधिसूचना सं0-6441 दिनांक-06.10.2018 के माध्यम से परिवहन विभाग की वेबसाईट-https://state.bihar.gov.in/transport पर प्रकाशित करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उपर्युक्त सूचना प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों आमंत्रित किये गये थे।
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री संजीव जमुवार, वरीय उप-समाहत्तार्, जहानाबाद को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री मृत्युं´जय कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संषोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा राज्य के सभी जिलों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-56 के परन्तुक, केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली-1989 के नियम 62 से 72 एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0-652(अ) दिनांक-23.09.2021 के अध्याय-11 के अंतर्गत स्वचालित परीक्षण स्टेषन (Automated Testing Station) की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण से संबंधित नियमों के अन्तर्गत अधिकारों एवं कृत्यों के सम्पादन के लिए राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार को ‘‘रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण‘‘ (Registering Authority) नियुक्त किया जाता हैं।
यातायात नियंत्रण हेतु पटना जिलें में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-2753, दिनांक 14.05.2021 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत् विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए दिनांक-23.04.2021 से अगले छः माह के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी।
सं0 6/वि0पत्रा0-24-48/2014-2055/वा0कर-बिहार वित्त सेवा के श्री प्रवीण कुमार, राज्य-कर उपायुक्त की Goods and Services Tax Network, New Delhi में Assistant Vice President के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 14.10.2021 से 13.10.2022 तक के लिये विस्तारित की जाती है।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-286 दिनांक-14.01.2021 द्वारा पटना नगर निगम तथा दानापुर नगर परिषद्, खगौल नगर परिषद् एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्रों में दिनांक-30.09.2021 से डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने की तिथि को पूर्व शर्तो के अनुरूप दिनांक-31.03.2022 तक विस्तारित किया जाता है।
श्री नरेश पासवान, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावादल द्वारा रंगे-हाथों रू0 45,000/- (पैंतालीस हजार रूपये) मात्र रिश्वत लेते पकडे जाने एवं न्यायिक हिरासत में लिये जाने के बाद श्री पासवान के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0-048/2008 दर्ज किया गया। इसकी सूचना जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त होते ही कार्यालय आदेश सं0-4771, दिनांक-30.07.2008 द्वारा श्री पासवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 के तहत निलंबित किया गया तथा निम्न आरोपों के लिए इनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र ’क‘ गठित किया गया ः-
नौसिखिये वाहन चालकों को वाहन चालन शिक्षण का अवसर देकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से तकनीकी आधारित मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु ‘‘मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना‘‘ को विभागीय अधिसूचना संख्या-8296, दिनांक-02.12.2020 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।
अपर मुख्य सचिव, पटना, दिनांक 24 सितम्बर 2021 विषय- वाहन जनित दुर्घटना के मुआवजा वादों के त्वरित निष्पादन हेतु परिवहन विभाग के नियंत्रणाधीन पूर्व से कार्यरत राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण को परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0-4887, दिनांक-11.08.
’’बिहार राज्य अन्तर्गत दिनांक 01.09.2005 को या उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए लागू नयी अंशदायी पेंशन योजना को दिनांक 01.09.2005 से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 20 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में अधिसूचित किया जाता है एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 में उल्लेखित सभी कर्मचारियों के लिए विस्तारित किया जाता है । ‘‘
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-9909, दिनांक-02.09.2021 द्वारा श्री लाल ज्योतिनाथ शाहदेव, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर का स्थानांतरण अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर, भोजपुर के पद पर होने के फलस्वरूप उक्त पद रिक्त है। कार्यहित में श्री जय प्रकाश नारायण, जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
स्ां॰ 02/विविध-20/2019/परि॰ 5996-बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 1992-सह-पठित बिहार सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-6581, दिनांक-06.09.2019 के नियम-64 के उपनियम-14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के नियम-64 के उपनियम-8 में अंकित शब्द ‘‘अधिमान (Fancy) 2. शेष यथावत रहेगा।
स्ां॰ 06/बस भाड़ा-01/2014/(खण्ड-II)/5890-मोटरयान अधिनियम,1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा-67 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों के लिये जो भाड़े की दर निर्धारित करना चाहते हैं, जिसका अधिनियम की धारा-67 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित प्रारूप, एतद द्वारा उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, जिसे परिवहन विभाग की वेबसाईट-https://state.bihar.gov.in/transport पर देखा जा सकता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उपर्युक्त सूचना प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया जायेगा।
स्ां॰स्ां॰-05/स्था॰-01-03/2021/5835-श्री अभिराम त्रिवेदी, वरीय उप-समाहत्तार्, मधेपुरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया गया था। कार्यहित में इनके स्थान पर श्री शशि शेखरम्, जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्याः-394 (अ), दिनांक-07.06.2021 निर्गत करते हुए उत्कृष्ट कोटि के चालन प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रत्यायन (accreditation) प्रदान करने हेतु कतिपय मापदंड निर्धारित किये गये हैं।
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के आलोक में अधिसूचना संख्या-836, दिनांक 05.02.2018, अधिसूचना संख्या-709, दिनांक 23.01.2019, अधिसूचना संख्या-8961, दिनांक 31.12.2020 एवं अधिसूचना संख्या-860, दिनांक 08.02.2021 द्वारा कुल-5318 अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।
स्ां॰ 05/स्था॰-146/2007(खंड-1) 5128-आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, बि0प्र0से0, आयुक्त के सचिव, दरभंगा को अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
स्ां॰स्ां॰-05/स्था॰-01-03/2021/5037-जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अभिराम त्रिवेदी, वरीय उप-समाहत्तार्, मधेपुरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।