All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
सिविल अपील वाद सं0-9936 एवं 9937/2016, उषा देवी एवं अन्य बनाम भारत सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु मोटरवाहन अधिनियम, 1988 में अधिनियम संख्या-32/2019 के माध्यम से वाहन दुर्घटना उद्भूत मुआवजा वादो के त्वरित निष्पादन हेतु अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के अन्तर्गत दावा अधिकरण संबंधी प्रावधानों में तत्काल संशोधन की अनिवार्यता के मद्देनजर धारा 165, 176 एवं 211 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में प्रस्तावित संशोधन प्रारूप, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-212 के अनुसार यथा अपेक्षित, इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ, उनकी आपत्ति एवं सुझाव हेतु
स्ां॰ 06/इन्श्योरेन्स (वि॰)-20/2018/4886-सिविल अपील वाद सं0-9936 एवं 9937/2016, उषा देवी एवं अन्य बनाम भारत सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन तथा मोटरवाहन अधिनियम, 1988 में अधिनियम संख्या-32/2019 के माध्यम से वाहन दुर्घटना उद्भूत मुआवजा वादो के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के अन्तर्गत दावा न्यायाधिकरणों एवं मुआवजा वाद निष्पादन संबंधी प्रावधानों में तत्काल संशोधन अनिवार्यता के मद्देनजर धारा 165, 176 एवं 211 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में प्रस्तावित संशोधन प्रारूप, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-212 के अनुसार यथा अपेक्षित, इससे प्रभावित
स्ां॰ 02/कर/शुल्क-04/2021, 4858/परि॰-Covid-19 के कारण लागू लॉकडाउन के आलोक में बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 की उप-धारा (7) सहपठित धारा-23 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा बिहार राज्य में निबंधित कर-प्रमादी परिवहन/गैर-परिवहन वाहन/ट्रैक्टर-र्टेलर/बैट्री चालित यान (Electric Vehicle) द्वारा बकाया एकमुश्त पथकर/हरित कर जमा करने पर अर्थदण्ड/ब्याज से विमुक्ति तथा उपरोक्त सभी प्रकार के अनिबंधित वाहनों (उत्सर्जन मानक BS-IV के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर) ट्रैक्टर-र्टेलर/बैट्री चालित यान (Electric Vehicle) को बकाया पथकर एकमुश्त जमा करने पर सभी प्रकार के अर्थदण्ड एवं ब्याज (यदि कोई हो) से सर्वक्षमा (Amnesty) और वाहन व्यावसायियों द्वारा बकाये
ष्अधिसूचना स्ां॰ 02/कर/शुल्क-02/2020, 4857/परि॰-बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 की उप-धारा (1) एवं धारा-23 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिचालन के अयोग्य अथवा 15 वर्ष पुराने वाहनों के निबंधन रद्द करने हेतु निर्गत परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-5124, दिनांक-30.06.2020 को राज्य सरकार, एतद्द्वारा पूर्व निर्धारित शर्तों पर वर्तमान अधिसूचना के लागू होने की तिथि से अगले एक वर्ष तक के लिए विस्तारित किया जाता है।
श्री श्रीप्रकाश, जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय का स्थानांतरण जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पद पर होने के फलस्वरूप उक्त पद रिक्त है। कार्यहित में श्री राजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर को अपने कायों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के कायों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-7059, दिनांक 14.07.2021 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में श्री अनिल कुमार सिन्हा, प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास द्वारा पदभार त्याग करने के फलस्वरूप उक्त पद रिक्त है। जिला पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री प्रवीण चंदन, वरीय उप-समाहत्तार्, रोहतास को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-7059, दिनांक 14.07.2021 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में श्री अनिल कुमार सिन्हा, जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा पदभार त्याग करने के फलस्वरूप उक्त पद रिक्त है। जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री बालमुकुन्द प्रसाद, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, औरंगाबाद को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
स्ां॰सं॰-05/स्था॰-म्DTOथ्-30/2013 म्गहृ्रब्IIथ्ब्फडन्न्,सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-7059, दिनांक-14.07.2021 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में श्री पुरूषोत्तम, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना द्वारा पदभार त्याग करने के फलस्वरूप उक्त पद रिक्त है। कार्यहित में श्री श्रीप्रकाश, जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय को स्थानांतरित करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
श्री रजनीश लाल, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0-23/2021, दिनांक-22.06.2021 धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(बी), भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम -2018) दर्ज किये जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-6900, दिनांक-09.07.2021 द्वारा श्री रजनीश लाल को संकल्प निर्गत होने की तिथि से निलंबित किया गया है। इनके निलंबन के फलस्वरूप जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर का पद रिक्त हो गया है। उक्त के आलोक में श्री लाल ज्योतिनाथ शाहदेव, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को स्थानांतरित करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
विभागीय अधिसूचना सं0-2797, दिनांक-22.05.2021 द्वारा श्री अजय कुमार ठाकुर, प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के अवकाश अवधि दिनांक-15.04.2021 से दिनांक- 14.06.2021 तक के लिये जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अभिजित कुमार गोविन्दा, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के कार्यो के निष्पादन करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। जिला पदाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अजय कुमार ठाकुर, जिला को आवेदन दिये हैं। जिला परिवहन कार्यालय, अरवल का कार्य प्रभावित न हो इस हेतु श्री ठाकुर को अवकाश से वापस आने तक श्री अभिजित कुमार गोविन्दा, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के कार्यों के न
विभागीय अधिसूचना सं0-2796, दिनांक-22.05.2021 द्वारा श्री अजय कुमार ठाकुर, जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के अवकाश अवधि दिनांक-15.04.2021 से दिनांक- 14.06.2021 तक के लिये जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अमलेन्दु कुमार सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यो के निष्पादन करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। जिला पदाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अजय कुमार ठाकुर, जिला परिवहन पदाधिकारी अपने कार्य पर नहीं लौटे हैं और उपार्जित अवकाश विस्तारित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को आवेदन दिये हैं। जिला परिवहन कार्यालय, जहानाबाद का कार्य प्रभावित न हो इस हेतु श्री ठाकुर को अवकाश से वापस आने तक श्री अमलेन
बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजना के लिए बालू/गिट्टी के परिवहन हेतु विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं व्यापक जनहित में अधिसूचना सं0-8536 दिनांक- 16.12.2020 में निहित प्रावधानों के आलोक में अपर महानिदेशक, सीमा सड़क (पूर्व) द्वारा वायुसेना स्टेशन, बागडोगरा (पश्चिम बंगाल) के रनवे के निर्माण कार्य Border Road Organisation के प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अन्तर्गत किये जाने हेतु 12 चक्के से अधिक चक्के वाले ट्रकों से पाकुड़ (झारखंड) से किशनगंज (बिहार) के रास्ते बागडोगरा (प0 बंगाल) तक High Grade Aggregate के परिवहन के लिए विशेष अनुमति दिये जाने हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में मोटरवाहन अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2019) की धारा 115 में राज्य सरकार को प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना स
मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा-67 की उप धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल इस राज्य में परिचालित की जाने वाली आॅटो रिक्शा एवं टेम्पू (विक्रम) के लिये जो भाड़े से संबंधित अधिसूचना सं0-486 दिनांक-14.02.2013 द्वारा निर्धारित दर में संशोधन का निर्णय लिया गया है।
05/स्था0-सं0 01-57/2018-2796-श्री अजय कुमार ठाकुर, जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के अवकाश अवधि दिनांक-15.04.2021 से दिनांक-14.06.2021 तक के लिये जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अमलेन्दु कुमार सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यो के निष्पादन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
05/स्था0-सं0 (DTO)-30/2013 (खंड-II)-2795-जिला पदाधिकारी, बाँका से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बाँका जिला में जिला परिवहन पदाधिकारी के नियमित पदस्थापन होने तक श्री अशोक कुमार, वरीय उप-समाहर्त्ता, बाँका को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, बाँका के कार्यो के निष्पादन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
03/प्रसं0 0 (योजना)-02/2021 परि0-2740-दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास, वहाँ रहने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने, ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के सृजन एवं इनके विकास को दृष्टिगत रखते हुए अधिसूचना संख्या-5732, दिनांक-05.09.2018 के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गयी है, जिसमें अधिसूचना संख्या-6297 दिनांक-08.08.2019 एवं अधिसूचना संख्या-6480 दिनांक-09.09.2020 के द्वारा अपेक्षित संशोधन किये गये हैं। योजना के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्न संशोधन किये जाते है ः-
2673-बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 1992 के नियम-64 के उपनियम-14(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त नियम के उपनियम-(4) को निम्नरुप से प्रतिस्थापित किया जायेगा ः-
सिविल अपील वाद सं0-9936 एवं 9937/2016, उषा देवी एवं अन्य बनाम भारत सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन तथा मोटरवाहन अधिनियम, 1988 में अधिनियम संख्या-32/2019 के माध्यम से वाहन दुर्घटना उद्भूत मुआवजा वादो के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के अन्तर्गत दावा अधिकरण संबंधी प्रावधानों में तत्काल संशोधन अनिवार्य प्रतीत होता है।
सिविल अपील वाद सं0-9936 एवं 9937/2016, उषा देवी एवं अन्य बनाम भारत सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन तथा मोटरवाहन अधिनियम, 1988 में अधिनियम संख्या-32/2019 के माध्यम से वाहन दुर्घटना उद्भूत मुआवजा वादो के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के अन्तर्गत दावा न्यायाधिकरणों एवं मुआवजा वाद निष्पादन संबंधी प्रावधानों में तत्काल संशोधन अनिवार्य प्रतीत होता है।
केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-81 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के नियम-81 के सारणी की क्रम संख्या-11 के कॉलम-3 में अंकित टिप्पण के आलोक में परिवहन वाहनों हेतु फिटनैस प्रमाण-पत्र के वैधता की समाप्ति के पश्चात् लगने वाले 50 रुपये प्रतिदिन के अतिरिक्त फीस को इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से 30.09.2021 तक के लिए बिहार राज्य में घटाकर निम्न सारणी के अनुसार निर्धारित किया जाता है ः-