All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
राज्य में चल रही बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजना के लिए बालू एवं गिट्टी के परिवहन हेतु विशेष परिस्थितियों में जनहित में 14 चक्के एवं उससे अधिक चक्के वाले ट्रकों से बालू एवं गिट्टी के परिवहन हेतु विभागीय अधिसूचना सं0-8536 दिनांक-16.12.2020 के प्रावधानों में छूट (Relaxation) देने एवं तदनूसार वाहनों के निर्धारित लदान क्षमता के अनुरूप डाला की ऊँचाई के निर्धारण के संबंध में मोटरवाहन अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2019) की धारा 115 में राज्य सरकार को प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0 8536 दिनांक 16.12.2020 में निम्नलिखित बिंदु जोड़े जाते हैंः-
आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ0 गगन, बि0प्र0से0, अपर समाहर्त्ता, छपरा को अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ0 गगन, बि0प्र0से0, अपर समाहर्त्ता, छपरा को अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
मोटरयान अधिनियम, 1988 सह-पठित मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 211 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-58 के पष्चात एक उपनियम 58 (क) निम्न रूप से जोड़ा जाता हैः-
1738—फुलवारीशरीफ, पटना में निर्मित Driving Testing एवं Training Track संरचना को चालक प्रशिक्षण-सह-यातायात शोध संस्थान (Institute of Driving and Traffic Research (IDTR)), औरंगाबाद के विस्तार पटल (Extension Counter) के रूप में मान्यता देने तथा इसके संचालन (Operation) एवं रख्ा-रखाव (Maintenance) के लिए चालक प्रशिक्षण-सह-यातायात शोध संस्थान (Institute of Driving and Traffic Research (IDTR)), औरंगाबाद को नामित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a)के प्रकाशित की गई है। इस अधिसूचना के कंडिका-2 के आलोक में पूर्व के अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग के अतिरिक्त अनुलग्नक-क(iii)के रूप में कुल 152 अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को सम्मिलित करते हुए जोड़ा जाता है एवं पूर्व के अधिसूचित 03 मार्गों को सुधार किया जाता है।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-8182 दिनांक 07.11.2019 द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्र में 31.01.2021 तथा दानापुर नगर परिषद्, खगौल नगर परिषद् एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्रों में 31.03.2021 की मध्य रात्रि से डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तिथि को दोनों मामलों में दिनांक 30.09.2021 तक विस्तारित किया जाता है एवं विभाग की अधिसूचना सं0-8183 दिनांक 07.11.2019 द्वारा अधिसूचित बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019 को पूर्व शर्तों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 तक विस्तारित किया जाता है।
जिला पदाधिकारी, शिवहर से प्राप्त पत्रांक-1304 दिनांक-21.12. 2020 के आलोक में श्री शंभु कुमार, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शिवहर को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, शिवहर के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
कोरोना महामारी (Covid-19) के कारण पूरे देश में लागू लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 (1)-सहपठित-धारा-23 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य में निबंधित व्यावसायिक पैसेन्जर वाहन एवं बिहार राज्य में स्थायी परमिट के आधार पर परिचालित एवं पथकर देने वाले व्यावसायिक पैसेन्जर वाहन के वाहन स्वामियों को बिहार राज्य में लागू लॉकडाउन की अवधि दिनांक 06.07.2020 से 06.09.2020 तक कुल 63 दिनों का देय पथकर से छूट प्रदान किया जाता है।
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a)के प्रकाशित की गई है। इस अधिसूचना के कंडिका-2 के आलोक में अनुलग्नक ’क‘ एवं क(i) के रूप में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग के अतिरिक्त अनुलग्नक-क(ii)के रूप में कुल 1505 अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को सम्मिलित करते हुए जोड़ा जाता है।
बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 1992-सह- पठित बिहार सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-6581, दिनांक-06.09.2019 के नियम-64 के उपनियम-14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के नियम-64 के उपनियम-3 के अन्तर्गत अधिमान प्रतिस्थापित किया जाता है ः-
बिहार राज्य में परिचालित हो रहे ओवरलोडेड वाहनों से महत्वपूर्ण सड़कों, पुलों, आधारभूत संरचनाओं की क्षति के साथ राजस्व भी प्रभावित हो रहा है। पुलों एवं सड़कों के बेहतर रख-रखाव और ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन पर प्रभावी नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता है। अतः मोटरवाहन अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2019) की धारा 115 में राज्य सरकार को प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुएः-
जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त अनुरोध पत्रांक-1163, दिनांक-03.12.2020 के आलोक में श्री दिलीप कुमार राम, वरीय उप समाहर्त्ता, सहरसा को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा के कार्यो के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
श्री संतोष कुमार, अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, बांका अतिरिक्त प्रभार जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका अपनी माँ के इलाज कराने हेतु दिनांक 02.12.2020 से 15.12.2020 तक अवकाश पर हैं। जिला परिवहन कार्यालय, बांका के कार्यों का सुचारू रूप में संचालन हेतु श्री संतोष कुमार के अवकाश अवधि तक श्री फिरोज अख्तर, जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका के कार्यों के निष्पादन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
सड़क दुर्घटनाओं के कारणों के विश्लेषण से यह विदित होता है कि वाहन चालन कुशलता में कमी और यातायात नियमों की जानकारी का अभाव प्रमुख कारण है। अल्पप्रशिक्षित चालक यातायात नियमों तथा सड़क सुरक्षा के मापदण्डों की अवहेलना अथवा उन्हें नजरअंदाज करते हुए वाहनों का परिचालन करते हैं। साथ-ही, छोटे वाहनों के चालक सड़क के स्वरूप, यातायात का घनत्व तथा बड़े मालवाहक वाहनों के परिचालन को बिल्कुल नजरअंदाज कर वाहन का परिचालन करते हैं, जिससे अपने साथ-साथ सड़क के अन्य उपयोगकर्ता को भी सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावित करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि राज्य के सभी जिलों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त तकनीकी आधारित मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हो, ताकि नौसिखिये वाहन चालकों को वाहन चालन प्रशिक्ष
श्री रवि कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा स्वयं के ईलाज हेतु दिल्ली जाने के लिए दिनांक-13.11.2020 से 20.11.2020 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति की माँग की गई है। श्री कुमार से प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए दिनांक 13.11.2020 से 20.11.2020 तक स्वयं के ईलाज हेतु दिल्ली जाने के लिए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाती है।
यातायात नियंत्रण हेतु पटना जिलें में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-2782, दिनांक-14. 05.2020 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत् विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए दिनांक 23.04.2020 से अगले छः माह के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसे वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-5363/गो0, दिनांक 26.09.2020 द्वारा अगले छः माह तक विस्तारित किये जाने का अनु
मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा-138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-122 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-7398, दिनांक-26.08.2020 द्वारा श्री कृष्ण मोहन सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, छपरा का स्थानांतरण उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में किया गया है, जिसके कारण जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, छपरा का पद रिक्त हो गया है।
जिला पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री कुमार अनुज, वरीय उप समाहर्त्ता, जमुई को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई के कार्यो के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।