All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
जिला पदाधिकारी, बांका से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री संतोष कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, बांका को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका के कार्यो के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री राजेश कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, सहरसा को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा के कार्यो के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सर्ब नारायण यादव, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना के कार्यों के निष्पादन करने हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त आदेश ज्ञापांक-336, दिनांक-04.07.2020 के आलोक में श्री महेश कुमार दास, अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी का अतिरिक्त प्रभार सौपा जाता है।
विभागीय अधिसूचना सं0-05/स्था0-146/2007-6534, दिनांक 11.09.2020 में अंकित ’’संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर‘‘ के स्थान पर ’’संयुक्त आयुक्त- सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर‘‘ पढ़ा जाय ।
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-7398, दिनांक-26.08.2020 द्वारा श्री लाल ज्योति नाथ, बि0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-1336/11) को अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-7398, सं0-05/स्था0-146/2007 दिनांक-26.08.2020 द्वारा मो0 वारिश खान, बि0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-856/11) को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-7398, सं0-05/स्था0-146/2007 दिनांक-26.08.2020 द्वारा श्री वरूण कुमार मिश्रा, बि0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-853/11) को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है।
दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास, वहाँ रहने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने, ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के सृजन एवं इसके विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या-5732, दिनांक-05.09.2018 द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई है।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (एक्ट नम्बर-59 आॅफ 1988) की धारा-68 की उपधारा(1) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा(2) की द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल इससे संबद्ध अनुसूची के स्तम्भ-4 उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अध्याय-5 द्वारा या उसके अधीन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को प्रदत्त शक्तियों का यथा विहित प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा विर्निदिष्ट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अगले आदेश तक के लिए नियुक्त करते हैं।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (एक्ट नम्बर-59 आॅफ 1988) की धारा-68 की उपधारा (1) सह-पठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा उपर्युक्त धारा की उपधारा (3) में विर्निदिष्ट शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के अध्यक्ष के रूप में राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार को एवं उप परिवहन आयुक्त, बिहार को सदस्य सचिव के रूप में नामित करते हुए पुनर्गठित किया जाता है। शेष सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किया जा सकेगा।
आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम निरंजन चैधरी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गया को अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया के कार्यों के निष्पादन करने हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
बिहार राज्य के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा यानों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया फ्रेमवर्क के तहत यान के अवस्थिति का पता लगाने वाला युक्ति (Vehicle Location Tracking Device ) एवं आपातकालीन बटन की मॉनिटरिंग के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के सहयोग से कंट्रोल एवं कमांड सेंटर को स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को एजेंसी के रूप में नामांकन आधार पर (Nomination basis) कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
श्री मोख्तारूल हक, बि॰व॰से॰, परामर्शी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त पर्यटन विभाग, बिहार, पटना में उप सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध अतिरिक्त प्रभार में पदस्थापित किया जाता है।
भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी (Covid-19) के संक्रमण से बचाव हेतु पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसके फलस्वरुप बिहार राज्य में व्यावसायिक पैसेन्जर वाहन तथा मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रभावित हुआ है।
मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-55 में मोटरयानों के निबंधन रद्द करने का प्रावधान है। अतः वैसे निबंधित वाहन, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है अथवा वाहनों को नष्ट कर दिया गया है अथवा कबाड़ी के हाथों बेच दिया गया है अथवा रखे-रखे विनष्ट गये हैं अथवा अन्य किसी तकनीकी कारणों से परिचालन के योग्य नहीं रहा हो अथवा ऐसे निजी या व्यावसायिक वाहन, जो परिचालन योग्य हों, परन्तु 15 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण वाहन स्वामी उपर्युक्त वाहन को विनष्ट करने हेतु निबंधन रद्द कराना चाहते हों, ऐसे वाहनों को वाहन स्वामी के अनुरोध के आलोक में बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 की उप-धारा (1) एवं धारा-23 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ए
बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 1992-सह-पठित बिहार सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-6581, दिनांक-06.09.2019 के नियम-64 के उपनियम-14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के नियम-64 के उपनियम-3 के अन्तर्गत अधिमान (Fancy) जाता है ः-
Notification no.-8374 dated 15.11.2019 issued by the Transport Department, Government of Bihar to decrease the late fee of 50 rupees for every day after the expiry of the fitness certificate, which was effective upto-12.02.2020, is hereby extended from the date of publication of this notification in the Bihar Gazette upto 30.09.2020 subject to the conditions determined earlier.
Notification No.-8373, dated-15-11- 2019 which is issued by the Transport Department, Government of Bihar for providing amnesty to tax defaulter registered commercial/Goods vehicle and registered and unregistered Tractor/Trailor used in Agricultural/Commercial purposes, was effective upto 12.02.2020. The same is hereby extended from the date of publication of this notification in the Bihar Gazette till date 30-09-2020 subject to the conditions determined earlier, including unregistered commercial and goods carriage vehicles, in which Auto, Battery operated vehicle (e-rickshaw and e- cart etc) are included.
आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जैनेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0, आयुक्त के सचिव, मुंगेर को अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।