All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
यातायात नियंत्रण हेतु पटना जिले में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या 7829 दिनांक 23.10.2019-सहपठित-विभागीय अधिसूचना संख्या 8932 दिनांक 04.12.2019 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित- मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194B, 194C, 194D, 194E,194F एवं धारा-201 के तहत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए दिनांक 23.10.2019 से अगले छः माह के लिये शमन की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसे वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक 2914 दिनांक 15.04.2020
भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी (Covid-19) के संक्रमण से बचाव हेतु पूरे देश में लॉकडाउन घ्ाोषित किया गया है, जिसके फलस्वरुप बिहार राज्य में व्यावसायिक वाहन एवं पैसेन्जर वाहन का परिचालन निषेध है तथा मालवाहक वाहनों का परिचालन भी कम हो रहा है। उपर्युक्त के आलोक में अधिकांश वाहन परिचालन में नहीं है।
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-3243, दिनांक 02.03.2020 द्वारा श्री मनोज कुमार-II, (प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय), अध्यक्ष, वाणिज्य कर न्यायाधिकरण, पटना की सेवा अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सौंपी गई है। उक्त परिपे्रक्ष्य में श्री मनोज कुमार-II को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है।
आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमरनाथ साहा, बि0प्र0से0, उप निदेशक, खाद्य, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर के कार्यों के निष्पादन करने हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दुर्गा नन्द झा, बि0प्र0से0, आयुक्त के सचिव, दरभंगा को अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
श्री रजनीश लाल (बि0प्र0से0), जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल (अतिरिक्त प्रभार जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-941, दिनांक 29.01. 2020 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
भारत - संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार परिवहन सेवा का गठन और उसमें भर्ती की प्रक्रिया तथा सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-
The United Nations (Privileges and Immunities) Act., 1947 (Act No. 46 of 1947 1*) तथा WHO (World Health Organization) एवं भारत सरकार के बीच दिनांक 09.11.1949 को हुए समझौते के आलोक में WHO के वाहनों को भारत गणराज्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से विमुक्ति दी गयी है। इसी क्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-RT-23018/2/2003-T(Pt.), दिनांक 05.02.2004 द्वारा सभी राज्यों को प्रेषित पत्र द्वारा भी इसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से विमुक्त किये जाने के संबंध में संसूचित किया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम-1988 (अधिनियम संख्या 59/88) की धारा-211 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-163 में संश्ाोधन करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा-212 के अधीन यथ्ाा अपेक्षित जानकारी के लिए संशोधन का प्रारूप अधिसूचना संख्या-9248, दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा इस संशोधन के विरूद्ध उसके प्रकाश्ान की तिथि से सात दिनों के अन्दर आपत्तियाँ एवं सुझाव समर्पित करने हेतु सूचना दी गयी थी।
मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-138(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-
मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 163 में संशोधन करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा-212 के अधीन यथा अपेक्षित सामान्य जानकारी के लिए संशोधन का प्रारूप अधिसूचना संख्या-6175, दिनांक 27 दिसम्बर 2010 के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा इस संशोधन के विरूद्ध उसके प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के अन्दर आपत्तियां एवं सुझाव समर्पित करने हेतु सूचना दी गयी थी।
In exercise of powers conferred by Section-211 of Motor Vehicle Act, 1988 (Act No 59/88), Governor of Bihar desires to make amendment in the Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 by the following draft which is hereby published for the information of the persons to be effected by it as required by section-212 of the Act and it is hereby given notice that the said draft will be available on the website of Transport Department - transport.bih.nic.in for seven days for inviting objection and suggestions related to the said draft.
अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित- मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत इस विभ्ााग की अधिसूचना संख्या-7829, दिनांक-23.10.2019 द्वारा पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित- मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कतिपय धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी है।
मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम-211 के परन्तुक एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के परन्तुक में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के सारणी की क्रम संख्या-11 के कॉलम-03 में अंकित टिप्पण, जिसमें फिटनैस प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त फीस निर्धारित है, को जनहित में 90 दिन ेां के लिए बिहार राज्य में घटाकर परिवहन वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार फिटनेस प्रमाण-पत्र हेतु विलम्ब फीस निर्धारित किया जाता है ः-
बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 की उप-धारा (7) सहपठित धारा-15 की उप-धारा (1) एवं धारा-23 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा कर-प्रमादी निबंधित एवं अनिबंधित —षि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्रेलर तथा व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहन स्वामियों को सर्वक्षमा (Amnesty) की स्वी—ति निम्नलिखित शर्तों (i) अधिसूचना निर्गमन की तिथि तक कर-प्रमादी निबंधित एवं अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर, जो —षि/व्यावसायिक कार्यो में प्रयुक्त हो, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर की अवधि में एकमुष्त कर 25,000/- (पच्चीस हजार) रू0 जमा करने पर, उस वाहन पर देय कर/अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी जायेगी और उस वाहन को निबंधित/विनियमित कर दिया जाय
पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के मद्देनजर वाहनजनित प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी दिनांक 31.01.2021के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा दिनांक 31.03.2021 के मध्य रात्रि से दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित तिपहिया वाहन के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। फलस्वरूप वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार के उद्देश्य से स्वच्छ ईंधन चालित वाहन (CNGएवं बैट्री चालित वाहन) के परिचालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सर
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) डीजल चालित तिपहिया वाहन तथा पुराने पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन जिनसे तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस का उत्सर्जन होता है, उनके कारण उत्पन्न खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव के कारण ऐसे वाहनों का परिचालन चरणबद्ध ढं+ग से प्रतिबंधित किया जाये।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों जिनमें तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस एवं PM-2.5 (Particulate Matter) का उत्सर्जन होता है, उनके कारण उत्पन्न खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये ऐसे वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किया जाय।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के निम्नलिखित पदाधिकारियों को दिनांक 23.10.2019 से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194B, 194C, 194D, 194E, 194F के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।