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Transport notificationsबिहार राजपत्र अधिसूचनाएँ

All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.

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1 Oct 2026

453 notifications · Page 17 of 23

Extra Ordinary
Transport

Regarding Number series

इस विभाग की अधिसूचना संख्या-परि0 (4) 1351, दिनांक 06.06.1990 द्वारा कतिपय निदेश निगर्त किये गये हैं एवं इसी क्रम में निर्गत पत्रांक-4049, दिनांक 01.03.1991 के अनुसार सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए अलग-अलग वर्णाक्षर निर्गत किये जाने का निदेश के संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत है।

No. 7673Gazette 1163Pages 1–2

Ordinary
Transport

Power of compounding to All SHO & Traffic Police

अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत इस विभाग की अधिसूचना संख्या-6497, दिनांक 01.09.2019 द्वारा पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के पदाधिकारियों तथा राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित ओ0पी0 प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कतिपय धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी ।

Extra Ordinary
Transport

Administrative approval

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के केन्द्रीय कर्मशाला, फुलवारीशरीफ, पटना की जमीन पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय, बस डिपो का कार्यालय बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का क्षेत्रीय कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय एवं ड्राईविंग प्रशिक्षण केन्द्र भवन का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय कर्मशाला, फुलवारीशरीफ, पटना में प्रस्तावित परिवहन परिसर के निर्माण कार्य का कुर्सी क्षेत्रफल दर आधारित तकनीकि अनुमोदन प्राक्कलन 164.31 करोड़ (एक सौ चैसठ करोड़ एकतीस लाख) रूपये की राशि प्राप्त कर विकसित/निर्माण भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

Extra Ordinary
Transport

These Rule may be called the Bihar Motor Vehicle (Amendment) Rule 2019

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 212 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा 212 के अधीन अपेक्षित पूर्व प्रकाशन अधिसूचना संख्या-6272, दिनांक-07.08.2019 द्वारा किया जा चुका है।

Ordinary
Transport

Notification Regarding Power of Compounding

अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के पदाधिकारियों को दिनांक 23.04.2019 के प्रभाव से अगले 6 (छः) माह के लिए तथा जिलों में पदस्थापित थानाध्यक्ष तथा उनसे वरीय पदाधिकारियों को दिनांक 27.04.2019 के प्रभाव से बारह माह के लिये क्रमशः विभागीय अधिसूचना संख्या-2906, दिनांक 26.04.2019 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-2907, दिनांक 26.04.2019 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा- 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी ।

Extra Ordinary
Transport

These Rules may be called The Bihar transport (Technical) Cadre ( Amendment) Rul

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक सह-पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ’’बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग नियमावली, 2003‘‘ में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-

Extra Ordinary
Transport

Mukya mantri gram parivahan yojana

दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास, वहाँ रहने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने, ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के सृजन एवं इनके विकास को दृष्टिगत रखते हुए अधिसूचना संख्या-5732, दिनांक 05.09.2018 के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गयी। योजना के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इसमें निम्न संशोधन किये जाते है ः-

Extra Ordinary
Transport

Bihar Motor Vehicle (Amendment) Rule, 2019.

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत निर्गत भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-1183 (अ), दिनांक 29.12.2016 के नियम-32 एवं 81 के परन्तुक में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा-212 के अधीन अपेक्षित पूर्व प्रकाशन अधिसूचना संख्या-5834, दिनांक 24.07.2019 द्वारा किया जा चुका है।

Extra Ordinary
Transport

The Bihar Motor Vehicle (Amendment) Rule 2019

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा- 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-64 में संशोधन करना चाहते हैं, जिसका अधिनियम की धारा-212 द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित प्रारूप, एतद्द्वारा, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और उसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से 30 दिनों तक परिवहन विभागीय वेबसाईट transport.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। तदोपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

Extra Ordinary
Transport

Bihar Motor Vehicle (Amendment) Rule, 1992

केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत निर्गत भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-1183 (अ), दिनांक 29.12.2016 के नियम-32 एवं 81 के परन्तुक द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करना चाहते हैं, जिसका निम्नलिखित प्रारुप एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-212 के अध्यापेक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रकाशित किया जाता है और उक्त प्रारुप के संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उसके द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों तक परिवहन विभागीय वेबसाईट transport.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। तदोपरान्त प्राप्त आपत्ति/

Ordinary
Transport

Posting of RTO

विभागीय अधिसूचना सं0-3853, दिनांक-28.05.2019 द्वारा श्रीमती कुमारी पुनीता श्रीवास्तव, उप निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु उनकी वार्धक्य सेवानिवृति की तिथि 30.06.2019 तक के लिए शक्ति प्रत्यायोजित की गई थी।

No. 5278Gazette 29Page 23

Extra Ordinary
Transport

The Matter of power delegation of Delrgahiar of R.I.T.

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती कुमारी पुनीता श्रीवास्तव, उप निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु उनकी वार्धक्य सेवानिवृति की तिथि 30.06.2019 तक के लिए शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

Extra Ordinary
Transport

The Matter of power delegation of rgional Trasport Authority

आयुक्त, सारण प्रमण्डल छपरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अजय कुमार सिन्हा, आयुक्त के सचिव, सारण प्रमण्डल छपरा को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण (छपरा) के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

Extra Ordinary
Transport

The Matter of power delegation of rgional Trasport Authority

आयुक्त, सारण प्रमण्डल छपरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अजय कुमार सिन्हा, आयुक्त के सचिव, सारण प्रमण्डल छपरा को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण (छपरा) के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

Ordinary
Transport

Power of Compounding to all SHO & above

अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु जिलों में पदस्थापित थानाध्यक्ष तथा बिहार, पटना के ज्ञापांक-2932, दिनांक-10.04.2017 द्वारा निर्गत बैठक की कार्यवाही एवं उनमे दिये गये शर्तों के साथ किये गये अनुशंसा एवं पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना के पत्रांक-1552/418592, एक्स0 एल0 दिनांक-29.03..2019 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित ओ0पी0 प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर दिनांक 27.04.2019 की तिथि से अगले 12 (बारह) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के संगत प्रावधान के अन्तर्गत धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 1

Ordinary
Transport

Power of compounding to Traffic Police

मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के निम्नलिखित पदाधिकारियों को दिनांक 23.04.2019 से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

Ordinary
Transport

Addl. Charges of DTO, Bhagalpur

जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अरूण कुमार सिंह, अपर समाहर्त्ता-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भागलपुर को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

Ordinary
Transport

Posting of D.T.O.s

श्री रजनीश लाल (बि0प्र0से0), जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

No. 1893Gazette 12Pages 12–13

Ordinary
Transport

Posting of R.T.A.

आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामेश्वर पाण्डेय बि0प्र0से0, आयुक्त के सचिव, सहरसा को अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

No. 1892Gazette 12Page 12

Ordinary
Transport

Rdg. Power Vesting

आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम अनुग्रह नारायण सिंह, बि0प्र0से0, आयुक्त के सचिव, मुंगेर को अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

No. 1745Gazette 11Page 17