All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सुलतान पैलेस एवं बॉंकीपुर बस स्टैंड की क्रमशः 4.80 एवं 3.24 एकड़ भूमि एवं भवन पर्यटन विभाग, बिहार सरकार को हस्तांतरण करने एवं इसके एवज में निगम पर सरकार का बकाया मूलधन ऋण की राशि 874.81 करोड़ रूपये के अपलेखन, केन्द्रीय कर्मशाला फुलवारीशरीफ की भूमि पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न कार्यालय तथा जिला परिवहन कार्यालय एवं ड्राईविंग प्रशिक्षण एवं जाँच केन्द्र राज्य सरकार की निधि से विकसित/निर्माण, भवन निर्माण विभाग से कराये जाने तथा ISBT की भूमि पर निगम की बसों के संचालन हेतु आधारभूत संरचना के साथ पर्याप्त स्थल बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को उपलब्ध कराए जाने की मंत्रिपरिषद की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती हैः-
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के केन्द्रीय कर्मशाला, फुलवारीशरीफ, पटना की जमीन पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय, बस डिपो का कार्यालय बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का क्षेत्रीय कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय एवं ड्राईविंग प्रशिक्षण केन्द्र भवन का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय कर्मशाला, फुलवारीशरीफ, पटना में प्रस्तावित परिवहन परिसर के निर्माण कार्य का कुर्सी क्षेत्रफल दर आधारित तकनीकि अनुमोदन प्राक्कलन 124.03 करोड़ (एक सौ चैबीस करोड़ तीन लाख) रूपये की राशि प्राप्त करविकसित/निर्माण भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति दी जाती है।
मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-68 की उपधारा-(5) सहपठित धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, जिसका पूर्व प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा-212 के आलोक में विभागीय ज्ञापांक-1119 दिनांक 06.02.2019 द्वारा किया जा चुका है ।
जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 07.01.2017 को सम्पन्न बैठक में श्री सन्नी कुमार पुत्र स्व0 सुरेन्द्र राम, परिचारी मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, मुंगेर (मु0 कासिम बाजार, मोकवीरा, थाना-कासिम बाजार, पो0-एवं जिला-मुंगेर) को समुह ’ग‘ के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गयी। इस अनुशंसा के आलोक में श्री सन्नी कुमार, पुत्र-स्व0 सुरेन्द्र राम, परिचारी, मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, मुंगेर को बिहार परिवहन क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं शर्त) नियमावली, 2013 के संगत प्रावधानों के आलोक में समूह ’ग‘ के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरूद्व लेवल-2 (अपुनरीक्षित पे बैंड रू0-5200-20200 ग्रेड पे0 रू0-1900/-) में अनुमान्य भतों सहित, अस्थायी रूप
सड़क दुर्घटनाओं में निरन्तर हो रही वृद्धि एवं उनके कारण होने वाली मौतें आज सर्वाधिक चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। बिहार राज्य में लगभग 4917 कि0मी0 राष्ट्रीय राजमार्ग, लगभग 4005 कि0मी0 राज्य उच्च पथ एवं लगभग 11145 कि0मी0 मुख्य जिला पथ हैं। इनकी लंबाई में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही सड़कों पर वाहनों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोत्तरी सरकार एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। अपराध अनुसंधान विभाग के आॅकड़ों के अनुसार बिहार में वर्ष 2016 में 8222 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें कुल 4901 लोगों की मृत्यु हुई। वर्ष 2017 में कुल 8855 सड़क दुर्घटनाओं में कुल 5429 लोगों की मृत्यु हुई। वर्ष 2016 की तुलना में
परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सहायक के 12 अतिरिक्त पदों एवं उप-सचिव के एक पद के सृजन की स्वीकृति के संसूचन के संबंध में।
महालेखाकार बिहार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि व्यवसायिक वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग, परिवहन सेवाओं के विस्तार के फलस्वरूप बढ़ते हुए कार्यबोझ, मोटवाहनों के परिचालन पर सत्त निगरानी, सड़क सुरक्षा पर किये जा रहे व्यापक कार्य, नई-नई तकनीक आधारित कार्य को ससमय निस्तारण, मोटरवाहन से संबंधित विभागीय नियमों/अधिनियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं राज्य राजस्व की बढ़ोतरी के उद्देश्य से परिवहन विभाग के अन्तर्गत बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सहायक (लेवल-7, पुनरीक्षित वेतनमान-44900-142400) के 12 अतिरिक्त पदों एवं उप-सचिव (लेवल-12, पुनरीक्षित वेतनमान-78800-209200) के 01 पद सृजत किये गये हैं। जिसका पुनरीक्षित वेतनमान में कुल अनुमानित वार्षिक व्य
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा-(5) के साथ पठित धारा-96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती है और इस अधिनियम की धारा 212 की उप धारा (1) के आलोक में, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्याम किशोर, बि0प्र0से0, आयुक्त के सचिव को अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
/परि0- मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 212 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा 212 के अधीन अपेक्षित पूर्व प्रकाशन अधिसूचना संख्या-562, दिनांक-17 जनवरी, 2019 द्वारा किया जा चुका है।
संख्या-836, दिनांक 05.02.2018 की कंडिका-2 के आलोक में अनुलग्नक ’क‘ के रूप में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग के अतिरिक्त अनुलग्नक-क(i) के रूप में कुल 377 मार्गों को सम्मिलित करते हुए जोड़ा जाता है ।
CWJC No.- 7185/2005, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कामगार यूनियन बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 04.06.2015 को पारित ओदश एवं MJC No. 1159/2016 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कामगार यूनियन बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 10.08.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 30.08.2018 को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निगम को सरकार द्वारा पूर्व में उपलब्ध करायी गयी 318.24 करोड़ रूपये की राशि में से अवशेष राशि से दिनांक 31.03.2015 के बाद सेवानिवृत/मृत कर्मियों को सेवांत लाभ का भुगतान करने एवं निगम को 127 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी जाती है।
In exercise of the powers conferred by sec-211 of the Motor Vehicle Act, 1988, (Act 59,1988) the Governor of Bihar desires to make amendment in the Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 by the following draft which is hereby published for the information of the persons to be affected by it as required by section 212 of the Act and it is transport.bih.nic.in. for 15 days for inviting objection and suggestions related to the said draft.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, चलन्त दस्ता सिपाही के स्वीकृत पदों पर भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तो के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-
पटना शहरी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर नियंत्रण के निमित जनहित में सी0एन0जी0 स्टेशन की स्थापना हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के केन्द्रीय कर्मशाला, फुलवारीशरीफ की 1.5 एकड़ भूमि भुगतान के आधार पर GAIL India को सी0एन0जी0 स्टेशन की स्थापना के लिए रूपये 46,40,62,500.00 (छियालीस करोड़ चालीस लाख बासठ हजार पाँच सौ रूपये) के भुगतान किये जाने के शर्त पर स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।
/परि-मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,’’बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश 2018‘‘ बनाने हेतु परिवहन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-7676, दिनांक-04.12.2018 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रारूप अधिसूचना की प्रति जनता के लिए उपलब्ध करा दी गयी थी, 30 दिन की अवधि के समाप्ति से पहले आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किये गये थे।
आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजेश झा ’राजा‘ अपर समाहर्त्ता, भागलपुर को अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
विभागीय अधिसूचना संख्या-5385, दिनांक-16.08.2018 द्वारा मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम, प्रा0 लि0 (HSRP वेंडर) के अनुरोध के आलोक में निम्नलिखित परिसर को इस विभाग द्वारा Deemed DTO Premises घोषित किया गया था।
श्री प्रभात कुमार झा, (बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-966/2011) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कैमूर को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।
केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली-1989 के नियम-50 में भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन एवं माननीय उच्चतम्न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पेटिशसन सं0-510/2005 में पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार (परिवहन विभाग) द्वारा मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम प्रा0 लि0, (लिंक प्वाइंर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के साथ संयुक्त उपक्रम) नई दिल्ली के साथ HSRP योजना के कार्यान्वयन हेतु एकरारनामा निष्पादित किया गया है । 2. उक्त एकरारनामा की कंडिका-2.3.2 के आलोक में जहानबाद/नालन्दा/गया/बेतिया/ सुपौल/जमुई/ समस्तीपुर/पटना एवं सहरसा के जिला के जिला परिवहन कार्यालय परिसर में पर्याप्त स्थान के अभाव में एवं कार्यहित में वेन्डर द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों/डीलर प्वाईंट के लिए समर्पित अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरांत निम
मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,शहरी गतिशीलता को प्रोत्साहित करने हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (MORTH) द्वारा निर्गत दिशानिर्देशो एवं बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 103 में अंतर्निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य के अधीन तकनीकी आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता कम्पनी/कम्पनियों के परिचालन को विनियमित करने के लिए परिवहन विभाग, बिहार सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित निदेश, यथा ’’बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश 2018‘‘ बनाने का प्रस्ताव देती है।