All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली-1989 के नियम-50 में भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन एवं माननीय उच्चतम्न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पेटिशसन सं0-510/2005 में पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार (परिवहन विभाग) द्वारा मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम प्रा0 लि0, (लिंक प्वाइंर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के साथ संयुक्त उपक्रम) नई दिल्ली के साथ HSRP योजना के कार्यान्वयन हेतु एकरारनामा निष्पादित किया गया है। 2. उक्त एकरारनामा की कंडिका-2.3.2 के आलोक में पटना/मुजफ्फरपुर/सिवान/समस्तीपुर/सारण (छपरा)/जहानाबाद एवं बेगूसराय के जिला के जिला परिवहन कार्यालय परिसर में पर्याप्त स्थान के अभाव में एवं कार्यहित में वेन्डर द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों/डीलर प्वाईंट के लिए समर्पित अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरांत निम
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-6878 दिनांक 04.10.2018 के आलोक में मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को दिनांक 23.10.2018 से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।
श्री वीरेन्द्र प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-11644, दिनांक 29.08.2018 द्वारा स्थानांतरित करते हुए अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया गया है, जिसके कारण जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद का पद रिक्त हो गया है।
मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा-67 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जानेवाली बसों के जी0एस0आर0-01 दिनांक 06.09.2018 के रूप में प्रकाशित करते हुए तीस दिनों के अन्दर आपति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया था।
श्री वीरेन्द्र प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-11644, दिनांक 29.08.2018 द्वारा स्थानांतरित करते हुए अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया गया है, जिसके कारण जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद का पद रिक्त हो गया है।
दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास, वहां रहने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने, ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के सृजन एवं इनके विकास को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के द्वारा ’’मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना’’ लागू की जाती है।
मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा-67 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों के लिये जो भाड़े की दर निर्धारित करना चाहते है, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की उक्त धारा के परंतुक के अपेक्षानुसार उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए इस अधिसूचना के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और के अन्दर प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर विचार किया जायेगा ।
जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त अनुशंसा के अलोक में श्री बिमल कुमार सिंह (बि0प्र0से0), भूमि सुधार, उप समाहर्ता, रजौली को अपने कार्यों के अतिरिक्त करारोपण पदाधिकारी के रूप में रजौली चेकपोस्ट पर पदस्थापित किया जाता है।
केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली-1989 के नियम-50 में भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन एवं माननीय उच्चतम्न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पेटिशसन सं0-510/2005 में पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार (परिवहन विभाग) द्वारा मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम प्रा0 लि0, (लिंक प्वाईट इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के साथ संयुक्त उपक्रम) नई दिल्ली के साथ HSRP योजना के कार्यान्वयन हेतु एकरनामा निष्पादित किया गया है ।
परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-5217, दिनांक 09.08. 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न कंडिका जोड़ी जाती है कि-’’4. श्रीमती सीमा त्रिपाठी, भा0प्र0से0, राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के योगदान समर्पित करने के उपरान्त यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी ।‘‘
बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-67(24) एवं नियम-68 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृति एवं परमिट नवीकरण की स्वीकृति संबंधी लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन सहित वाहनों के प्रतिस्थापन संबंधी पृष्ठांकन, परमिट प्रतिस्ताक्षर पर्ची के निर्गमन एवं राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार नवीकरण पर्ची के निर्गमन संबंधी सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार के अन्य रूटीन कर्तव्य के सम्पादन हेतु संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग को प्राधिकृत किया जाता है।
मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा- 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन करना चाहते हैं, जिसका अधिनियम की धारा-212 द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित प्रारूप, एतद्द्वारा, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और उसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त अधिसूचना प्रारूप के संबंध में सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया जायेगा।
केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 24 से 32 ड्राइविंग स्कूल और स्थापन से संबंधित है। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 31(क)(2) में उल्लेखित है कि राज्य परिवहन उपक्रम या केन्द्रीय या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा कायम की गई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले ऐसे अन्य स्थापन जिनके पास चालकों को प्रशिक्षण देनें की सुविधाएँ है, प्ररूप 5 में इस शर्त पर चालन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत होगें कि इन स्कूलों में दिया गया प्रशिक्षण नियम 31 में निर्दिष्ट पाठ्य विवरण के अनुसार होगा।
विभाग, बिहार सरकार द्वारा डिजीटल व्यवस्था को प्रोत्साहित किये जाने एवं आम नागरिको की सुविधा हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विकसित डिजीलॉकर के माध्यम से आम नागरिकों द्वारा अपने DL एवं RC को आवश्यकतानुसार सुरक्षित रखे जाने तथा उसका उपयोग हेतु निर्णय लिया गया है । इससे नागरिकों को समय की बचत के साथ प्रासंगिक अभिलेखों की प्रमाणिकता सुनिश्चित होगी एवं अनावश्यक परेशानी में कमी की जा सकेगी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत अब से नागरिकों को ’चालक अनुज्ञप्ति‘ तथा ’वाहन निबंधन प्रमाणपत्र‘ को भौतिक रूप में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं रहेगी । इसके विकल्प स्वरूप उनके द्वारा अपने मोबाईल फोन के ’डिजीलॉकर ऐप‘ (Digilocker App) के अंतर्गत उपलब्ध अभिलेखों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति का उ
श्री नरेश पासवान, तत्कालीन, जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावादल द्वारा रंगे हाथों रू0 45000/- (पैंतालीस हजार रूपये) मात्र रिश्वत लेते पकडे जाने एवं न्यायिक हिरासत में लिये जाने के बाद इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0-048/2008 दर्ज किया गया। इसकी सूचना जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त होते ही कार्यालय आदेश सं0-4771, दिनांक 30.07.2008 द्वारा श्री पासवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 के तहत निलंबित किया गया तथा निम्न आरोपों के लिए इनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र ’क‘ गठित किया गया ः-
परिवहन विभाग में पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों/अपर जिला परिवहन पदाधिकारियों को कार्यहित/प्रषासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में उल्लिखित जिला में तुरंत के प्रभाव से स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता हैः-
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-7036, दिनांक 29.05.2018 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर के पदाधिकारी श्री रामाशंकर, कोटि क्रमांक-944/11 की सेवा जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर पदस्थापन हेतु परिवहन विभाग को सौंपी गई है।