All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना। पटना, दिनांक 5 अक्तूबर, 2023 विषयः- बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2023 के अधिसूचित प्रारूप के संगत प्रावधानों के आलोक में गठित प्रमंडल स्तरीय मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण हेतु अध्यक्ष का 07 पद, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के 07 पद, उच्च वर्गीय लिपिक के 07 पद, निम्न वर्गीय लिपिक के 07 पद एवं आशुलिपिक के 07 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अंकित मंतव्य के आलोक में दिनांक 23.06.2023 को श्री मनोज रंजन, निलंबित सहायक अभियंता के अपील अभ्यावेदन पर सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में निम्न निर्णय लिया गया- 1. श्री मनोज रंजन (आई0डी0-5449), निलंबित सहायक अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-165 सह पठित धारा-176 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्न नियम बनाते हैं, जिसका निम्नलिखित प्रारूप एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-212 के अध्यापेक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रकाशित किया जाता है और उक्त प्रारूप के संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उसके द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक परिवहन विभाग के वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/transport पर उपलब्ध रहेगा। तदोपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-16382, दिनांक-27.08.2023 द्वारा श्री मनोज कुमार, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-644/19) को जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित किया गया है।
आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर-सह-आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए Hand Held Device के माध्यम से शमन किये जाने हेतु धारा-184 में निर्धारित शमन की राशि को इस धारा के अन्तर्गत निर्धारित प्रयोजनों के लिए निम्नरुप से निर्धारित किया जाता है ः-
बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 की उप-धारा (7) सहपठित धारा-23 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा बिहार राज्य में निबंधित कर-प्रमादी परिवहन/गैर-परिवहन वाहन/ट्रैक्टर-र्टेलर/बैट्री चालित यान (Electric Vehicle) द्वारा बकाया एकमुश्त पथकर/हरित कर जमा करने पर अर्थदण्ड/ब्याज से विमुक्ति तथा उपरोक्त सभी प्रकार के अनिबंधित वाहनों (उत्सर्जन मानक BS-IV के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर) ट्रैक्टर-र्टेलर/बैट्री चालित यान (Electric Vehicle) को बकाया पथकर एकमुश्त जमा करने पर सभी प्रकार के अर्थदण्ड से सर्वक्षमा (Amnesty) और वाहन व्यावसायियों द्वारा बकाये व्यापार कर तथा अस्थायी निबंधन की फीस को एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदण्ड की माफी की स्वीक
बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 की उपधारा-1 एवं धारा-23 के परंतुक तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-211 एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-81 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु के स्क्रैप किये जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों में निम्नरूप से एकमुश्त छूट प्रदान किया जाता है ः-
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के फुलवारीशरीफ स्थित भूमि में गैस अथौरिटी आॅफ इंडिया लिमिटेड (गेल) को सी0एन0जी0 स्टेशन की स्थापना हेतु भुगतान के आधार पर 1.5 एकड़ भूमि के हस्तान्तरण की स्वीकृति हेतु निर्गत परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0-467, दिनांक-14.01.2019 को निरस्त करते हुए गेल इंडिया के मांग के अनुसार 683 वर्गमीटर भूमि 2,31,96,250.00 (दो करोड़ एकतीस लाख छियानबे हजार दो सौ पचास) रूपये एकमुस्त सलामी एवं 11,59,813.00
(ग्यारह लाख उनसठ हजार आठ सौ तेरह)रूपये वार्षिक व्यवसायिक लगान के भुगतान के शर्त्त के अधीन 30 वर्षों के लीज पर बंदोबस्ती की स्वीकृति के संबंध में ।
संकल्प संख्या 540, दिनांक 01.02.2016 के द्वारा प्रवर्तन संवर्ग के प्रवर्तन निरीक्षकों/प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, जो मूलतः मुख्यालय स्तर पर नियुक्त हैं, के प्रतिनियुक्त के संबंध में प्रक्रिया अथवा नीति निर्धारित है। विहित प्रावधानों के तहत इनकी प्रतिनियुक्ति चार महीनों के लिए की जाती है।
श्री राजेश कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0-163(अ), दिनांक-25.02.2022 की कंडिका-11(1)(ख) के आलोक में टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 (Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022) के लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को संबंधित जिला के लिए दावा जाँच अधिकारी नामित किया जाता है।
श्री चितरंजन प्रसाद, बि0प्र0से0, जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर को स्थानांतरित करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0-29(अ) दिनांक-16.01.2023 (दिनांक-01.04.2023 से प्रभावी) द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-52-A में प्रावधान किया गया है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-41(7) के आलोक में प्रथम निबंधन की तिथि से 15 पूरा होने के पश्चात् निबंधन समाप्त हो जायेगा। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-52A के आलोक में 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय एवं स्क्रैप करने के पश्चात् नया वाहन खरीदने पर कर छूट एवं एकमुश्त छूट स्कीम का लाभ दिया जायेगा।
जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अभिजीत कुमार गोविन्द, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अरवल को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु जिलों में पदस्थापित ओ0पी0 प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-2886, दिनांक-28.04.2023 द्वारा दिनांक- 27.04.2023 से दिनांक-26.04.2024 तक की अवधि के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत् विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी थी।
अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु पटना जिला में यातायात बल के अन्तर्गत पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-2889, दिनांक-28.04.2023 द्वारा दिनांक-23.04.2023 की तिथि से दिनांक-22.10.2023 तक के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत् विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी थी ।
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018, अधिसूचना संख्या-709, दिनांक 23.01.2019, अधिसूचना संख्या-8961, दिनांक-31.12.2020, अधिसूचना संख्या-860, दिनांक-08.02.2021, अधिसूचना संख्या-5281, दिनांक-25.08.2021, अधिसूचना संख्या-6447, दिनांक-11.10.2021, अधिसूचना संख्या-1274, दिनांक-24.02.2022, अधिसूचना संख्या-1459, दिनांक-02.03.2022, अधिसूचना संख्या-376, दिनांक-20.01.2023 एवं अधिसूचना संख्या-413, दिनांक 23.01.2023 द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।
जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री विपिन कुमार यादव, वरीय उप समाहर्त्ता, पश्चिमी चम्पारण को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
आयुक्त, सारण प्रमण्डल, सारण से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विश्वनाथ चैधरी, बि0प्र0से0, आयुक्त के सचिव, सारण प्रमंडल छपरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण (छपरा) के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।