All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
श्री धीरेन्द्र कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली (अतिरिक्त प्रभार समस्तीपुर) को अगले आदेश तक जिला परिवहन कार्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-3 में अंकित कार्य दिवस निर्धारित किया जाता है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-165 के अंतर्गत राज्य के नवगठित सात दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणो के लिए परिवहन विभागीय अधिसूचना सं0-9385, दिनांक-18.12.2023 द्वारा नियुक्त किये गये अध्यक्ष को उनके नाम के सामने स्तम्भ-3 में अंकित दावा न्यायाधिकरण में पदस्थापित किया जाता है।
माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं0-686 A, दिनांक-07.12.2023 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-22045, दिनांक-04.12.2023 द्वारा श्री संपूर्णानन्द तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद की सेवा अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सौंपी गई है। उक्त परिपे्रक्ष्य में श्री संपूर्णानन्द तिवारी को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-22634, दिनांक- 12.12.2023 द्वारा श्रीमती निवेदिता कुमारी, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-648/23) को जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया गया है।
बिहार के प्रमुख शहरों यथा-पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णियाँ शहरों के लिये सार्वजनिक परिवहन हेतु आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था करने हेतु ‘‘पी0 एम0 ई0-बस सेवा‘‘ योजना लागू की जाती है।
5. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गयी है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।
जीवाश्म ईंधन के जारी क्षरण, कीमत में वृद्धि तथा परिवेशीय प्रदूषण के आलोक में इलेक्ट्रिक गतिशीलता की ओर अग्रसर होना आशाजनक वैश्विक रणनीति है। इलेक्ट्रिक/बैट्री चालित वाहनों की तकनीक अपनाये जाने से वृहत लाभ उपलब्ध होंगे यथा- पर्यावरण की अनुकूलता, वायु गुणवत्ता में सुधार, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ध्वनि प्रदूषण में कमी, आवृत्ति व्यय में कमी तथा नागरिकों को अधिक सुरक्षा।
राज्य में पर्यावरण की अनुकूलता एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु लोकहित में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-52(A) के आलोक में राज्य सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों के स्वामित्व वाले 15 वर्ष पुराने वाहनों का पुनर्निबंधन अब नहीं किया जा सकेगा। उन सभी वाहनों की अनिवार्य स्क्रैपिंग निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा- Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) की स्थापित इकाई के माध्यम से की जायेगी।
राज्य में प्रखंडों एवं सुदूर पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना” लागू की जाती है।
जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, वरीय उप समाहर्ता, अरवल को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
श्री स्वप्निल, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-457/23) , जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, शिवहर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-165 सह पठित धारा-176 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा-212 के अधीन अपेक्षित प्रारूप का पूर्व प्रकाशन अधिसूचना सं0-7181, दिनांक-20.09.2023 द्वारा करते हुए प्राप्त आपत्ति/सुझाव का निष्पादन किया जा चुका है।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-165 सह पठित धारा-176 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्न नियम बनाते हैं, जिसका निम्नलिखित प्रारूप एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-212 के अध्यापेक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रकाशित किया जाता है और उक्त प्रारूप के संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उसके द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की के वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/transport पर उपलब्ध रहेगा। तदोपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-18868, दिनांक-07.10.2023 द्वारा श्री स्वप्निल, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-457/23) को जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया गया है।