All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्या-636, दिनांक-10.01.2024 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग के निम्नांकित मोटरयान निरीक्षकों को अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-7) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्या-636, दिनांक-10.01.2024 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग के निम्नांकित मोटरयान निरीक्षकों को अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-7) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-3454, दिनांक- 28.02.2024 द्वारा अधिसूचित ”बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024“ के आलोक में बिहार परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग नियमावली, 2003 के नियम-19(क) एवं 19(ख) को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है- ”19. परिवीक्षा अवधि-(क) आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-3454, दिनांक- 28.02.2024 द्वारा अधिसूचित “बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024” के आलोक में बिहार परिवहन सेवा नियमावली, 2020 के नियम-9 (क) को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता हैः-
In the light of "Probation period of Bihar Notification No.–3454, Dated–28.02.2024, Rules–19of Bihar Transport Regional Clerk (Recruitmentand Service Condition) Rules, 2013 are amended as follows– "19 Probation period– (I) The government servants, appointed by direct recruitment on the recommendation of the Commission, will be on probation for a period of 01 (one) year.
In the light of "Probation period of Bihar Government Servants Rules, 2024" Notified by General Administration Department Notification No.-3454, dated- 28.02.2024, Rules- 17 (I) and 17 (II) of Bihar Transport (Technical) Cadre Rules, 2003 are amended as follows:-
आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-2422, दिनांक-19.04.2024 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुरेन्द्र प्रसाद, उप निदेशक, पंचायती राज, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
जिला पदाधिकारी, खगड़िया की अनुशंसा के आलोक में श्री विकास कुमार, वरीय उप समाहत्तार्, खगड़िया को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-292, दिनांक-15.02.2024 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ0 संजय कुमार, आयुक्त के सचिव, सारण प्रमण्डल, छपरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
पटना शहरी क्षेत्र में बढ़ रहे प्रदूषण के खतरे को देखते हुए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) डीजल चालित बस/मिनी बस (स्कूल बस सहित) से तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस के उत्सर्जन से खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप बच्चों एवं नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु ऐसे वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।
आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा के ज्ञापांक-358, दिनांक-06.02.2024 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विद्यासागर ओझा, उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, कोशी प्रमंडल, सहरसा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक-43, दिनांक-07.02.2024 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अरविन्द कुमार, आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
मो0 इरफान आलम, जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री राहुल कुमार, वरीय उपसमाहर्त्ता, जहानाबाद को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
श्री उपेन्द्र कुमार पाल, (बि0प्र0से0), जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु/गंभीर रूप से घायल पीड़ितों/आश्रितों को किसी प्रकार का मुआवजा भुगतान के लिए स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं रहने के कारण पीड़ित/आश्रित को मुआवजा का भुगतान किये जाने में कठिनाई हो रही है।
DTO जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मो0 शम्स जावेद अंसारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।