All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88(6) के तहत् बिहार-ओडिशा पारस्परिक परिवहन समझौता, 1995 में अंकित अन्तर्राज्यीय मार्ग राजगीर-राजगंगपुर के भाया में दोनों राज्यों के सहमति के उपरान्त निम्नवत् आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचित किया जाता हैः-
जिला में पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारी/पद पर कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को कार्यहित में अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित पद पर अतिरिक्त प्रभार तत्काल के प्रभाव से दिया जाता हैः-
आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा से प्राप्त पत्रांक-24, दिनांक-10.02.2025 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अनिल कुमार राय, बि0नि0से0, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सारण प्रमण्डल, छपरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण (छपरा) के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-7344, दिनांक-25.09.2023 द्वारा नवनियुक्त अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षक एवं नवनियुक्त प्रवत्तर्न अवर निरीक्षक को मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194A, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F, 196 एवं धारा-201 के तहत् विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी है।
जिला पदाधिकारी, बक्सर के अनुशंसा के आलोक में श्री संजय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर के अवकाश से लौटने तक श्री सौरव आलोक, वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर के कार्यों का निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
बिहार परिवहन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को अगले आदेश तक उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित पद पर प्रतिनियुक्त/अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता हैः-
विभागीय अधिसूचना सं0-14838, दिनांक 27.12.2024 के क्रम सं0-4 में अंकित अध्यक्ष, दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दरभंगा” के स्थान पर अध्यक्ष, दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दरभंगा” पढ़ा जाय।
DTO जिला पदाधिकारी, कैमूर के अनुशंसा के आलोक में श्रीमती करिश्मा, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भभुआ को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर के कार्यों का निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, सहरसा, डेहरी, मुंगेर एवं पटना में अध्यक्ष का पद रिक्त है। दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का कार्य प्रभावित न हो इस हेतु कार्यहित में कॉलम-2 में अंकित अध्यक्ष को अपने कार्यों के अतिरिक्त कॉलम-3 में अंकित दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक अतिरिक्त प्रभार में रहेंगेः-
पटना शहरी क्षेत्र में तिपहिया वाहनों का अव्यवस्थित परिचालन एवं शहर के मुख्य मार्गों पर जहाँ-तहाँ वाहनों के ठहराव के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण सुचारु रुप से वाहनों के परिचालन एवं पैदल यात्रियों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई होती है तथा ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। इस हेतु आवश्यक है कि तिपहिया वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने हेतु परमिट की जाँच की जाय, ताकि सभी तिपहिया वाहन अपने निर्धारित मार्ग पर ही परिचालित हों, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाया जा सके।
जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया के अनुशंसा के आलोक में श्री अरूण प्रकाश, निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, प0 चम्पारण, बेतिया को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया के कार्यों का निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
जिला पदाधिकारी, अरवल के अनुशंसा के आलोक में श्री देवज्योति कुमार, वरीय उप समाहर्ता, अरवल को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के कार्यों का निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा से प्राप्त पत्रांक-422, दिनांक-05.11.2024 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती सुधा गुप्ता, बि0प्र0से, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, छपरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण (छपरा) के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अनिल राय, बि0प्र0से0, आयुक्त के सचिव, भागलपुर को प्रभार ग्रहण की तिथि से संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-7344, दिनांक-25.09.2023 द्वारा नवनियुक्त अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षक एवं नवनियुक्त प्रवत्तर्न अवर निरीक्षक को ेधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशा 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194A, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F, 196 एवं धारा-201 के तहत् विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी है।
जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के अनुशंसा के आलोक में मो0 कमर आलम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण (छपरा) को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण (छपरा) के कार्यों का निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
वाहन चालकों का समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इनके कठिन परिश्रम जोखिम भरे उत्तरदायित्व एवं सड़क सुरक्षा में इनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा चालकों के कल्याण हेतु ‘‘मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना, 2024‘‘ का सूत्रण किया गया है। इस कल्याण योजना का उद्देश्य चालकों एवं उनके परिवार के जीवन को सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक बनाने के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य सरकार का निश्चय है कि इस योजना के तहत वाहन के चालकों (यथा-बस, ट्रक आॅटो, टैक्सी आदि के) तथा उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा, जीवन बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा के अतिरिक्त वैकल्पिक दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किया जाय।
मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 212 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा 212 के अधीन अपेक्षित पूर्व प्रकाशन अधिसूचना संख्या-9962, दिनांक-23.08.2024 द्वारा किया जा चुका है।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-165 सह पठित धारा-176 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा-212 के अधीन यथा अपेक्षित पूर्व प्रकाशन अधिसूचना सं0-9061 दिनांक-18.07.2024 द्वारा किया जा चुका है।