All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-15046, दिनांक- 12.08.2025 द्वारा परिवहन विभाग के 13 जिला परिवहन कार्यालय में जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन किया गया है। पदस्थापित पदाधिकारी का नाम एवं जिला निम्नवत् हैः-
बिहार मोटरवाहन करारोपण (यथासंशोधित) अधिनियम, 1994 की धारा-15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-51 क के आलोक में मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अन्तर्गत वाहनों के स्क्रेपिंग सुविधा रजिस्ट्रीकरण और कृत्य से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत निर्मित अनुसूची-V के क्रम संख्या-1 के पश्चात् क्रम संख्या-2 निम्नरुप से जोड़ा जाता हैः-
आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा से प्राप्त पत्रांक-570, दिनांक-06.08.2025 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज कुमार, बि0प्र0से0, बन्दोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा को प्रभार ग्रहण की तिथि से संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
देश के विभिन्न राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान से बिहार के कामगारों/आम नागरिकों को दुर्गा पूजा, छठ, पर्व एवं होली के अवसर पर आवागमन में ट्रेनों एवं अन्य परिवहन के साधनों में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए अंतर्राज्यीय मार्गों पर ए0सी0 एवं नन ए0सी0 बसों को चलाये जाने की योजना है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल परिवहन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में के पदों पर भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं।
जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के अनुशंसा के आलोक में श्री बृज किशोर पाण्डेय, अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन), सीतामढ़ी को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
In exercise of the powers conferred on the State Government under Section-165 read with Section-176 of the Motor Vehicles (as amended) Act, 1988, the Governor of Bihar is hereby making the following rules to amend the Bihar Motor Vehicle Accidents Claims Tribunal Rules, 1961:-
5866--मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय मार्गोंको अधिसूचित किया गया है।
आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ से प्राप्त पत्रांक-780, दिनांक-04.07.2025 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अवधेश कुमार आनंद, बि0प्र0से0, आयुक्त के सचिव, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
देश के विभिन्न राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल से बिहार के कामगारों/आम नागरिकों को दुर्गा पूजा, छठ, ईद एवं होली के अवसर पर आवागमन में ट्रेनों एवं अन्य परिवहन के साधनों में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए अंतर्राज्यीय मार्गों पर ए0सी0 बसों को चलाये जाने की योजना है।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अंतर्राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता के उपरान्त राज्य के आम जन मानसों को सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु नन ए.सी. बसों के परिचालन की योजना है। अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसों के परिचालन से लगभग 3000 यात्री प्रतिदिन लाभान्वित होंगे।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अंतर्राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता के उपरान्त राज्य के आम जन मानसों को सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ए.सी. बसों के परिचालन की योजना है। अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसों के परिचालन से लगभग 3000 यात्री प्रतिदिन लाभान्वित होंगे।
आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा से प्राप्त पत्रांक-242, दिनांक-23.05.2025 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री संजीव कुमार चैधरी, बि0प्र0से0, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, सहरसा को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-165 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन राज्य में नवगठित बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए अर्हता प्राप्त निम्नांकित सुयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर की जाती हैः-
जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के अनुशंसा के आलोक में श्री ललन कुमार भारती, बि0प्र0से0, वरीय उप-समाहर्ता, शेखपुरा को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर से प्राप्त पत्रांक-102, दिनांक-14.05.2025 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर-सह-आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर से प्राप्त पत्रांक-102, दिनांक-14.05.2025 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर-सह-आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
जिला पदाधिकारी, नालंदा के अनुशंसा के आलोक में श्री राजन कुमार, बि0प्र0से0, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हिलसा को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।