All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती कुमारी पुनीता श्रीवास्तव, उपनिदेशक(संयुक्त सचिव), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। बिहार-राज्यपाल
प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती कुमारी पुनीता श्रीवास्तव, उपनिदेशक(संयुक्त सचिव), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। बिहार-राज्यपाल
प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के कार्यालय आदेश सं0-1323 दिनांक 31.10.2016 द्वारा श्री विनय कुमार, आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
निम्नलिखित जिला परिवहन पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके नाम के समक्ष अंकित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता हैः-
निम्नलिखित जिला परिवहन पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके नाम के समक्ष अंकित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता हैः-
In exercise of the powers conferred by Section- 38(1) of The Road Transport Corporations Act, 1950, State Government had superseded the Bihar State Road Transport Corporation vide Notification No. 4609 dated 12-10-1999 for four years from the date of Notification i.e. from 12.10.1999 with prior approval of the Central Government. Again the supersession period of the Corporation has been extended from dated 12.10.2003 to dated 31.03.2014 vide notification no-6732 dated 31.12.2013, from dated 01.04.2014 to 31.03.2015 vide notification No.-2149 dated 07-04-2014 and from dated 01.04.2015 to 31.03.2016 vide notification No.-4699 dated 21-09-2015 of the Department of Transport, Bihar, Patna.
दी रोड ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरेशन्स एक्ट, 1950 की धारा-38 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार अधिसूचना संख्या-4609 दिनांक 12.10.1999 द्वारा अधिसूचना की तिथि्ा 12.10.1999 से चार वर्षों के लिए, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को अधिक्रांत किया था। पुनः परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-6732 दिनांक 31.12.2013 द्वारा अधिक्रमण अवधि को दिनांक 12.10.2003 से दिनांक 31.03.2014 तक, अधिसूचना संख्या-2149 दिनांक 07.04.2014 द्वारा अधिक्रमण अवधि को दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक एवं अधिसूचना संख्या-4699 दिनांक 21.09.2015 द्वारा अधिक्रमण अवधि को दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक के लिए विस्तारित किया गया।
मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा- 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के, राज्यपाल, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली,1992 के नियम 74 को प्रतिस्थापित करना चाहते है जिसका अधिनियम की धारा-212 द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित प्रारूप एतद्द्वारा, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ, प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर, उक्त प्रारूप के संबंध में, सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया जायेगाः-
मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा- 211 द्वारा प्रदत्त्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, राज्यपाल, पिरवहन विभाग की अधिसूचना सं॰ जी॰एस॰आर॰ 16, दिनांक 7 अक्टुबर, 1996 का संशोधन करना चाहते है जिसका अधिनियम की धारा-212 द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित प्रारूप, एतद्द्वारा, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और उसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त अधिसूचना प्रारूप के संबंध में सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया जायेगाः-
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा सपठित भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय का आदेश संख्या 1844 दिनांक-18 जून, 1966 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार मोटर स्पीरीट और हाई स्पीड डीजल आॅयल डीलर्स लाईसेंसिंग आॅर्डर, 1966 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित आदेश बनाते हैः-
परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-6283 दिनांक 21.10.2016 द्वारा श्री भरत भूषण प्रसाद, बि0प्र0से0 को (कोटि क्रमांक-708/11) जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पद पर पदस्थापित किया गया है।
विभागीय अधिसूचना सं0-4429, दिनांक 06.06.2016 द्वारा डॉ0 गौरव मंगला, भा0पु0से0 (2013), सहायक पुलिस अधीक्षक, भागलपुर को स्वीकृत अवकाश दिनांक 03.05.2016 से 03.07.2016 तक के स्थान पर दिनांक 23.06.2016 से 24.08.2016 तक विभिन्न प्रकार के अवकाश विभागीय अधिसूचना संख्या-6442, दिनांक 19.08.2016 द्वारा स्वीकृत किया गया है ।
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महनार के पत्रांक-414अनु0 दिनांक 02.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-7011 दिनांक 13.07.2016 के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को निर्गत होने की तिथि से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1092 दिनांक 29.12.2015 द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को निर्गत होने की तिथि से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-177, 179, 180,181,182,183,184,185,186,187,188,189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी थी, जिसकी अवधि दिनांक 18.07.2016 तक ही थी, जो अब समाप्त हो चुकी है।
सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार-सह-राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के अस्वथ्य रहने के कारण बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 67 (24) के आलोक में उप-सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृति एवं परमिट नवीकरण की स्वीकृति संबंधी लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन सहित वाहनों के प्रतिस्थापन संबंधी पृष्ठांकन, परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची के निर्गमन एवं राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार नवीकरण पर्ची के निर्गमन संबंधी सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार के अन्य रूटीन कर्त्तव्य के सम्पादन हेतु उनके अस्वथ्य रहने तक की अवधि के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।
प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल छपरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रतन कुमार, उपनिदेशक, कल्याण, सारण प्रमंडल, छपरा को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण(छपरा) के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-3103 दिनांक 30.06.2016 द्वारा श्री निरंजन कुमार वर्णवाल, जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद का स्थानांतरण अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पद पर कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-1650 दिनांक 09.09.2016 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद का प्रभार सौपने के लिए श्री उदय कुमार सिंह, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद सहित कुल 2 (दो) पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध करायी गई है।
परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-3103 दिनांक 30.06.2016 द्वारा श्री निरंजन कुमार वर्णवाल, जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद का स्थानांतरण अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पद पर कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-1650 दिनांक 09.09.2016 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद का प्रभार सौपने के लिए श्री उदय कुमार सिंह, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद सहित कुल 2 (दो) पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध करायी गई है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा देश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत रात्रिकालीन परिवहन को सुदृश्य बनाने हेतु केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 104 में संशोधनोंपरांत अधिसूचना सं0 784 (अ) दिनांक 12.11.2008 के माध्यम से समस्त परिवहन यानों में निर्धारित मानक एवं डिजाईन के रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।