All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
विभागीय पत्रांक-1429, दिनांक 04.03.1972, सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 संख्या-16412/2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में परिवहन विभाग में कार्यरत श्री शशि शेखरम्, सांख्यिकी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को जिला परिवहन पदाधिकारी के कनीय वेतनमान के गैर संवर्गीय पद पर अपुनरीक्षित वेतनमान पी0बी0-2 ग्रेड पे0-4800/- में औपबन्धिक रूप से प्रोन्नति दी जाती है।
श्री देवशील, उप निदेशक, (उच्च शिक्षा), शिक्षा विभाग को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार अंगिका अकादमी, पटना के निदेशक के रूप में अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है।
आयुक्त-सह-अध्यक्ष, मगध क्षेत्रीय प्राधिकार, गया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजीव रंजन प्रभाकर, वरीय उप समाहर्त्ता, गया को संयुक्त आयुक्त7सह-सचिव, मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया के कायों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 की उप-धारा (7) सहपठित धारा-15 की उप-धारा (1) एवं धारा-23 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा कर-प्रमादी निबंधित/अनिबंधित व्यवसायिक/मालवाहक वाहन तथा —षि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामियों को सर्वक्षमा (Amnesty) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन तुरंत के प्रभाव से प्रदान करती है ः-
परिवहन विभाग में पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के स्थानांतरण/पदस्थापन से संबंधित निर्गत आदेश संख्या-3095 दिनांक 13.06.2017 में ’आदेश‘ के स्थान पर ’अधिसूचना‘ पढ़ा जाय। साथ ही, उक्त अधिसूचना बिहार राज्यपाल
परिवहन विभाग में पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में उल्लिखित जिला/चेक पोस्ट पर तुरंत के प्रभाव से स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता हैः-
In exercise of the powers conferred by Section-38(1) of The Road Transport Corporations Act, 1950, State Government had superseded the Bihar State Road Transport Corporation vide Notification No. 4609 dated 12-10-1999 for four years from the date of Notification i.e. from 12.10.1999 with prior approval of the Central Government. Again the supersession period of the Corporation has been extended from dated 12.10.2003 to dated 31.03.2014 vide notification no-6732 dated 31.12.2013, from dated 01.04.2014 to 31.03.2015 vide notification No.-2149 dated 07-04- 2014, from dated 01.04.2015 to 31.03.2016 vide notification No.-4699 dated 21-09-2015 and from dated 01.04.2016 to 31.03.2017 vide notificat
प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल छपरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, अपर समाहर्ता, लोक शिकायत निवारण, सारण, छपरा को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-211 द्वारा प्रदत्त्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करते है जिसका पूर्व प्रकाशन उक्त अधिनियम के धारा-212 के अपेक्षा अधिसूचना सं0 984, दिनांक 17 नवम्बर, 2016 द्वारा किया जा चुका है।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-4220 दिनांक 08.04.2017 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन के लिए सेवा प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-05 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है-
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-5160 दिनांक 28.04.2017 द्वारा सुश्री गीता वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा की सेवा अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु सौंपी गई है। उक्त परिपे्रक्ष्य में सुश्री वर्मा को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हुए पदस्थ्ाापित किया जाता है।
सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं0-सा.का.नि. 423(अ), दिनांक 01.05.2017, के द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 में,- (क)उपनियम (1) के परन्तुक में,- (i)खण्ड(ii) में ,‘‘ वायुपत्तनों, पत्तनों‘‘ शब्दों के स्थान पर, ‘‘वायुपत्तनों,पत्त्नों, ख्ाानों और परियोजना स्थलों‘‘ शब्द रखे गए हैं।
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1756 दिनांक 15.03.2017 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों पूर्व की अधिसूचना सं॰6200 दिनांक 18.10.2016 की समाप्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 17.04.2017 से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 135, 212 और धारा 215 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इससे प्रभावित होनेवाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्द्वारा बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2017 बनाना चाहती है जिसका प्रारूप प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दी जाती है कि बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन के 30 दिनों की समाप्ति के पूर्व उक्त नियमावली प्रारूप पर विचार किया जाएगा।
राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 135 (1), 138 (2) (झ) एवं 212 की (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार एतद्द्वारा बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2017 बनाने का संकल्प करती है जिसका प्रारूप संभाव्यतः प्रभ्ाावित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह नोटिस दी जाती है कि बिहार राजपत्र में इसे प्रकाशित किए जाने की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति के पूर्व उक्त नियमावली प्रारूप पर विचार किया जाएगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 135 (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार परिभाषा और नयाचार अर्थात् ब्लैक स्पॉट की पहचान करने, उसकी परिशुद्धि करने, की गयी सुधार कारर्वाई की क्षमता की जाँच का अनुश्रवण करने के लिए वार्षिक कैलेंडर अथवा समय-सारणी बनाती है और अभिहित प्राधिकारों को विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपती है।
बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 द्वारा बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 में नई धाराओं 6क, 6ख, 6ग एवं 6घ का अंतः स्थापन अधिसूचना संख्या एल0 जी0-01-12/2016/158-लेज दिनांक 16.08.2016 द्वारा किया गया है। अधिनियम की धारा 6ख (1) में उपबंधित प्रावधानों के अन्र्तगत यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक निधि स्थापित कर सकेगी जो “बिहार सड़क सुरक्षा निधि” कहलाएगी। इस निधि के स्रोत्रों एवं उपयोग का प्रावधान अधिनियम की धारा 6क एवं 6ख में किया गया है। धारा 6घ में निधि को “राज्य परिषद्” (राज्य सड+क सुरक्षा परिषद्) में निहित करते हुए इसे राज्य परिषद् द्वारा ही संचालित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी राशियाँ जो निधि के हिस्से की हैं, उसी बै
प्रमंडलीय आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा के कार्यालय आदेश संख्या-534 दिनांक 09.12.2016 द्वारा श्री सियाराम मंडल, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कोसी प्रमंडल सहरसा को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा के पद का प्रभार सौंपा गया है।
केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 118 (केन्द्रीय मोटरवाहन (छठा संशोधन) नियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित) के प्रावधानों के अधीन सड़क पिरवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना सं0-290 (अ) दिनांक 15.04.2015 के आलोक में यह अधिसूचित किया जाता है कि ः-
प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती कुमारी पुनीता श्रीवास्तव, उपनिदेशक(संयुक्त सचिव), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। बिहार-राज्यपाल