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बिहार सामान्य भविष्यविषय ः- अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के खात निधि/ ा में संचित राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक .0401 .2016 के प्रभाव से 30 जून, .1% (अ2016 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 8 ाठ दशमलव एक प्रतिशत) किये जाने के सम्बन्ध में ।
वित्त विभाग के संकल्प संख्या 611 दिनांक 21.05.2015 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से ब्याज दर 8.7% (आठ दशमलव सात प्रतिशत) केन्द्र सरकार के अनुरूप लागू किया गया थ्ाा ।
2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प संख्या-5(1)-बी(पी.डी)/2016 दिनांक 02.06.2016 के द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 01.04.2016 से 30 जून, 2016 तक के लिए ब्याज की दर 8.1% (आठ दशमलव एक प्रतिशत) निर्धारित की गयी है ।
3. अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राज्य कर्मियों क ेा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि अभिदाताओं के खाते में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बहर गजट [सधरणी 25 जुलाई 2016 दिनांक 01.04.16 से 30 जून, 2016 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 8.1% (आठ दशमलव एक प्रतिशत) लागू होगा ।
4. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज के उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।
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