Notification text
1 min readहिन्दी
The PDF’s text layer for this notice is partly damaged, so some letters below may be wrong. Check the PDF.
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले समस्तीपुर जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधि्ासूचना संख्या-4425 दिनांक 29.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावध्ाानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
Showing the opening paragraphs. The PDF is the official, complete text.
Download PDF