Urban Development notificationsबिहार राजपत्र अधिसूचनाएँ
All 1,206 notifications published in the Bihar Gazette by the Urban Development, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक-15.10.2018 अधिसूचित है।
रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक- 19 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के द्वारा फेलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 20 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारे सहित संग्रहण के लिए ठीकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 21 वित्तीय दबाब, यदि कोई हो सहित, इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को संक्षेप में वर्णन करें 22 क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक-15.10.2018 अधिसूचित है।
रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक- 19 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के द्वारा फेलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 20 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारे सहित संग्रहण के लिए ठीकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 21 वित्तीय दबाब, यदि कोई हो सहित, इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को संक्षेप में वर्णन करें 22 क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक-15.10.2018 अधिसूचित है।
रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक- 19 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के द्वारा फेलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 20 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारे सहित संग्रहण के लिए ठीकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 21 वित्तीय दबाब, यदि कोई हो सहित, इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को संक्षेप में वर्णन करें 22 क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक-15.10.2018 अधिसूचित है।
रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक- 19 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के द्वारा फेलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 20 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारे सहित संग्रहण के लिए ठीकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 21 वित्तीय दबाब, यदि कोई हो सहित, इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को संक्षेप में वर्णन करें 22 क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक-15.10.2018 अधिसूचित है।
रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक- 19 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के द्वारा फेलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 20 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारे सहित संग्रहण के लिए ठीकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 21 वित्तीय दबाब, यदि कोई हो सहित, इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को संक्षेप में वर्णन करें 22 क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक-15.10.2018 अधिसूचित है।
रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक- 19 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के द्वारा फेलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 20 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारे सहित संग्रहण के लिए ठीकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 21 वित्तीय दबाब, यदि कोई हो सहित, इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को संक्षेप में वर्णन करें 22 क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक-15.10.2018 अधिसूचित है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक-15.10.2018 अधिसूचित है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक-15.10.2018 अधिसूचित है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक-15.10.2018 अधिसूचित है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक-15.10.2018 अधिसूचित है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक-15.10.2018 अधिसूचित है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक-15.10.2018 अधिसूचित है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक-15.10.2018 अधिसूचित है।