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All 1,206 notifications published in the Bihar Gazette by the Urban Development, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.

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1 Oct 2026

1,206 notifications · Page 47 of 61

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Nigam Bhagalpur Plastic Waste Management Byelaws, 2018

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक-15.10.2018 अधिसूचित है।

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Panchayat Khusrupur Plastic Waste Management Byelaws, 2018

रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक- 19 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के द्वारा फेलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 20 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारे सहित संग्रहण के लिए ठीकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 21 वित्तीय दबाब, यदि कोई हो सहित, इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को संक्षेप में वर्णन करें 22 क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Panchayat Khusrupur Plastic Waste Management Byelaws, 2018

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक 15.10.2018 अधिसूचित है।

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Panchayat Islampur Plastic Waste Management Byelaws, 2018

रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक- 19 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के द्वारा फेलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 20 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारे सहित संग्रहण के लिए ठीकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 21 वित्तीय दबाब, यदि कोई हो सहित, इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को संक्षेप में वर्णन करें 22 क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Panchayat Islampur Plastic Waste Management Byelaws, 2018

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक 15.10.2018 अधिसूचित है।

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Parishad Bakhtiyarpur Plastic Waste Management Byelaws, 2018

रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक- 19 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के द्वारा फेलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 20 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारे सहित संग्रहण के लिए ठीकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 21 वित्तीय दबाब, यदि कोई हो सहित, इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को संक्षेप में वर्णन करें 22 क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Parishad Bakhtiyarpur Plastic Waste Management Byelaws, 2018

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक 15.10.2018 अधिसूचित है।

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Nigam Ara Plastic Waste Management Byelaws, 2018

रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक- 19 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के द्वारा फेलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 20 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारे सहित संग्रहण के लिए ठीकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 21 वित्तीय दबाब, यदि कोई हो सहित, इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को संक्षेप में वर्णन करें 22 क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Nigam Ara Plastic Waste Management Byelaws, 2018

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक 15.10.2018 अधिसूचित है।

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Parishad Mokama Plastic Waste Management Byelaws, 2018

रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक- 19 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के द्वारा फेलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 20 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारे सहित संग्रहण के लिए ठीकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 21 वित्तीय दबाब, यदि कोई हो सहित, इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को संक्षेप में वर्णन करें 22 क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Parishad Mokama Plastic Waste Management Byelaws, 2018

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक 15.10.2018 अधिसूचित है।

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Panchayat Rosera Plastic Waste Management Byelaws, 2018

रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक- 19 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के द्वारा फेलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 20 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारे सहित संग्रहण के लिए ठीकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 21 वित्तीय दबाब, यदि कोई हो सहित, इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को संक्षेप में वर्णन करें 22 क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Panchayat Rosera Plastic Waste Management Byelaws, 2018

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक 15.10.2018 अधिसूचित है।

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar PanchayatRosera Plastic Waste Management Byelaws, 2018

रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक- 19 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के द्वारा फेलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 20 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारे सहित संग्रहण के लिए ठीकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 21 वित्तीय दबाब, यदि कोई हो सहित, इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को संक्षेप में वर्णन करें 22 क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar PanchayatRosera Plastic Waste Management Byelaws, 2018

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक 15.10.2018 अधिसूचित है।

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Parishad Mohaniya Plastic Waste Management Byelaws, 2018

रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक- 19 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के द्वारा फेलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 20 गली में झाडू लगाने, सेकेन्डरी भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारे सहित संग्रहण के लिए ठीकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें 21 वित्तीय दबाब, यदि कोई हो सहित, इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को संक्षेप में वर्णन करें 22 क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Parishad Mohaniya Plastic Waste Management Byelaws, 2018

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक 15.10.2018 अधिसूचित है।

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Panchayat Nasriganj Plastic Waste Management Byelaws, 2018

बिहार अधिसूचना संख्या-2992 दिनांक 11 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Panchayat Nasriganj Plastic Waste Management Byelaws, 2018

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-6 (4) द्वारा उक्त नियामवली के प्रावधानों को समाहित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेशित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-25/2018 दिनांक-15.10.2018 अधिसूचित है।

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Parishad Jamalpur Plastic Waste Management Byelaws, 2018

बिहार अधिसूचना संख्या-2990 दिनांक 11 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।