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Urban Development notifications 2021बिहार राजपत्र अधिसूचनाएँ

232 notifications published in the Bihar Gazette by the Urban Development, Government of Bihar, in 2021. Read the summaries and download the official PDFs.

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1 Oct 2026

232 notifications · Page 6 of 12

Extra Ordinary
Urban Development

Final Notification of Nagar Panchayat, Biraul

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले दरभंगा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या 4261 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Final Notification of Nagar Panchayat, Baheri

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले दरभंगा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4260 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावध्ाानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Final Notification of Nagar Panchayat, Kamtaul

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले दरभंगा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4326 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावध्ाानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Final Notification of Nagar Panchayat, Kusheswar Stan (East)

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले दरभंगा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4321 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावध्ाानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Area Extension of Nagar Nigam, Biharsharif

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नालन्दा जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर निगम बिहार शरीफ का क्षेत्र विस्तार, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4347 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर निगम बिहार शरी्फ का क्षेत्र विस्तार करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Notification of Nagar Panchayat, Nalanda

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले नालन्दा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4424 दिनांक-29.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Upgradation from Nagar Panchayat Rajgir to Nagar Parishad Rajgir

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नालन्दा जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत राजगीर का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4364 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Notification of Nagar Panchayat, Pawapuri

/न॰वि॰ एवं आ॰वि॰बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले नालन्दा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4423 दिनांक-29.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Notification of Nagar Panchayat, Ekangarsarai

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले नालन्दा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4266 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Notification of Nagar Panchayat, Rahui

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले नालन्दा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4291 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Notification of Nagar Panchayat, Sarmera

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले नालन्दा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4322 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Final Notification of Nagar Panchayat, Parwalpur

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले नालंदा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4285 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावध्ाानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Final Notification of Nagar Panchayat, Asthawan

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले नालन्दा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4246 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावध्ाानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Final Notification of Nagar Panchayat, Harnaut

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले नालन्दा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4270 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावध्ाानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Final Notification of Nagar Panchayat, Chandi

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले नालंदा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4264 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावध्ाानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Final Notification of Nagar Panchayat, Giriyak

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले नालन्दा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4268 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावध्ाानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Final Notification of Nagar Panchayat, Jandaha.

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले वैशाली जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4272 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Final Notification of Nagar Panchayat, Patepur.

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले वैशाली जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4286 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Notification of Nagar Panchayat, Goraul

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले वैशाली जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4269 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Final Notification of Nagar Panchayat, Raniganj.

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले अररिया जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4293 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-