Urban Development notifications 2021बिहार राजपत्र अधिसूचनाएँ
232 notifications published in the Bihar Gazette by the Urban Development, Government of Bihar, in 2021. Read the summaries and download the official PDFs.
ः- विषय त पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पटना मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु गठिलिमिटेड के ृत विभिन्न कोटि के 188 पदों कार्यों के समुचित निर्वहन हेतु पूर्व से स्वीकमें से दो पद यथा Chief General Manager (Technical)-cum-Director (Technical) एवं General Manager (S&T) को प्रत्यार्पित कर एक नया पद Director (Electrical & Systems) सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में।
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत रामनगर का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4363 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले पश्चिम चम्पारण जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4323 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले पश्चिमी चम्पारण जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4314 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ वैशाली जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 में अंकित क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत महुआ का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4370 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मधुबनी जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् मधुबनी का नगर निगम में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4333 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर निगम में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले मधुबनी जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4427 दिनांक-29.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले मधुबनी जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4279 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
5 न0वि0/विविध-02/2021सं॰ -1401/न0वि0एवंआ0वि0-बिहार मोबाईल टॉवर, आप्टिकल फाइबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के नियम 9.10 में यह प्रावधान है कि मौजूदा अनाधिकृत मोबाइल टावरों या ओ.एफ.सी. के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन नियमावली के जारी होने के छह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिस अवधि के बाद इस मामले को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। नियत समय के भीतर आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन के निपटान तक मोबाइल टॉवर अथवा ओ.एफ.सी. का संचालन बंद नहीं किया जाएगा। यदि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी भी अनाधिकृत मोबाइल टावरों या ओ.एफ.सी. की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो उसकी अपील सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर की
Bihar Urban Transport Service Ltd. (BUTSL) को तत्काल प्रभाव से Strike off यकरने की प्रक्रिकी स्वीकृति केा कम्पनी अधिनियम के तहत प्रारंभ करने संबंध में।
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा JnNURM योजना के अधीन स्वीकृत शहरी परिवहन योजना के सिटी बसों के परिचालन हेतु एक SPV कंपनी Bihar Urban Transport Service Ltd. (BUTSL) के गठन हेतु राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-19.11.2013 के बैठक के मद संख्या-15 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। तदालोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा संकल्प संख्या 2136 दिनांक-09.12.2013 निर्गत किया गया। 2. तत्पश्चात् BUTSL कार्यालय के सफल संचालन हेतु कुल 19 पदों के सृजन हेतु राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-18.11.2014 के मद संख्या-39 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई तथा संकल्प सं0-3540 दिनांक- 01. 012.2014 निर्गत किया गया। सृजित पदों के विरूद्ध नियोजन हेतु BUTSL द्वारा विज्ञापन भी प्रकाशित कराया गया परन्तु कतिपय कारणों से विज
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ शेखपुरा जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् शेखपुरा का क्षेत्र विस्तार, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4349 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद, शेखपुरा का क्षेत्र विस्तार करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले शेखपुरा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4259 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ शेखपुरा जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् बरबीघा का क्षेत्र विस्तार, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4354 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद, बरबीघा का क्षेत्र विस्तार करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ वैशाली जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत लालगंज का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4371 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ वैशाली जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् हाजीपुर का क्षेत्र विस्तार, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4343 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद, हाजीपुर का क्षेत्र विस्तार करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नवादा जिला के निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथ्ाावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् नवादा का क्षेत्र विस्तार, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4346 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद नवादा का क्षेत्र विस्तार करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नवादा जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत वारिसलीगंज का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4355 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद् में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नवादा जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथ्ाावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत हिसुआ का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4376 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त अापत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-