Urban Development notifications 2021बिहार राजपत्र अधिसूचनाएँ
232 notifications published in the Bihar Gazette by the Urban Development, Government of Bihar, in 2021. Read the summaries and download the official PDFs.
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले खगड़िया जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4229 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ ख्रगड़िया जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् खगड़िया का क्षेत्र का विस्तार, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या 4348 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद् खगड़िया का क्षेत्र विस्तार करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले खगड़िया जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4227 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले खगड़िया जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4228 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले खगड़िया जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4226 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ खगड़िया जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत गोगरी जमालपुर का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4378 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले बक्सर जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4256 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले बक्सर जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4257 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बक्सर जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथ्ाावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् बक्सर का क्षेत्र विस्तार, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4350 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद, बक्सर का क्षेत्र विस्तार करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बक्सर जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथ्ाावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् डुमरॉव का क्षेत्र विस्तार, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4351 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद, डुमरॉव का क्षेत्र विस्तार करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत चकिया का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4380 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् मोतिहारी का नगर निगम में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4332 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर निगम में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले दरभंगा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4262 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावध्ाानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ रोहतास जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् सासाराम का नगर निगम में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4330 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर निगम में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सिवान जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् सिवान का क्षेत्र विस्तार, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4344 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त क्षेत्र विस्तारित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले औरंगाबाद जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4318 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले सिवान जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4300 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले सिवान जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4302 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले सिवान जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4308 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले सिवान जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4301 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं ः-