देश के विभिन्न राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल से बिहार के कामगारों/आम नागरिकों को दुर्गा पूजा, छठ, ईद एवं होली के अवसर पर आवागमन में ट्रेनों एवं अन्य परिवहन के साधनों में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए अंतर्राज्यीय मार्गों पर ए0सी0 बसों को चलाये जाने की योजना है।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अंतर्राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता के उपरान्त राज्य के आम जन मानसों को सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु नन ए.सी. बसों के परिचालन की योजना है। अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसों के परिचालन से लगभग 3000 यात्री प्रतिदिन लाभान्वित होंगे।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अंतर्राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता के उपरान्त राज्य के आम जन मानसों को सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ए.सी. बसों के परिचालन की योजना है। अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसों के परिचालन से लगभग 3000 यात्री प्रतिदिन लाभान्वित होंगे।
आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा से प्राप्त पत्रांक-242, दिनांक-23.05.2025 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री संजीव कुमार चैधरी, बि0प्र0से0, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, सहरसा को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-165 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन राज्य में नवगठित बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए अर्हता प्राप्त निम्नांकित सुयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर की जाती हैः-
जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के अनुशंसा के आलोक में श्री ललन कुमार भारती, बि0प्र0से0, वरीय उप-समाहर्ता, शेखपुरा को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर से प्राप्त पत्रांक-102, दिनांक-14.05.2025 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर-सह-आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर से प्राप्त पत्रांक-102, दिनांक-14.05.2025 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर-सह-आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
जिला पदाधिकारी, नालंदा के अनुशंसा के आलोक में श्री राजन कुमार, बि0प्र0से0, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हिलसा को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88(6) के तहत् बिहार-ओडिशा पारस्परिक परिवहन समझौता, 1995 में अंकित अन्तर्राज्यीय मार्ग राजगीर-राजगंगपुर के भाया में दोनों राज्यों के सहमति के उपरान्त निम्नवत् आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचित किया जाता हैः-
जिला में पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारी/पद पर कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को कार्यहित में अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित पद पर अतिरिक्त प्रभार तत्काल के प्रभाव से दिया जाता हैः-
आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा से प्राप्त पत्रांक-24, दिनांक-10.02.2025 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अनिल कुमार राय, बि0नि0से0, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सारण प्रमण्डल, छपरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण (छपरा) के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-7344, दिनांक-25.09.2023 द्वारा नवनियुक्त अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षक एवं नवनियुक्त प्रवत्तर्न अवर निरीक्षक को मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194A, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F, 196 एवं धारा-201 के तहत् विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी है।
जिला पदाधिकारी, बक्सर के अनुशंसा के आलोक में श्री संजय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर के अवकाश से लौटने तक श्री सौरव आलोक, वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर के कार्यों का निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।