श्री नरेश पासवान, तत्कालीन, जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावादल द्वारा रंगे हाथों रू0 45000/- (पैंतालीस हजार रूपये) मात्र रिश्वत लेते पकडे जाने एवं न्यायिक हिरासत में लिये जाने के बाद इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0-048/2008 दर्ज किया गया। इसकी सूचना जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त होते ही कार्यालय आदेश सं0-4771, दिनांक 30.07.2008 द्वारा श्री पासवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 के तहत निलंबित किया गया तथा निम्न आरोपों के लिए इनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र ’क‘ गठित किया गया ः-
परिवहन विभाग में पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों/अपर जिला परिवहन पदाधिकारियों को कार्यहित/प्रषासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में उल्लिखित जिला में तुरंत के प्रभाव से स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता हैः-
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-7036, दिनांक 29.05.2018 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर के पदाधिकारी श्री रामाशंकर, कोटि क्रमांक-944/11 की सेवा जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर पदस्थापन हेतु परिवहन विभाग को सौंपी गई है।
श्री सुगन्ध चतुर्वेदी, आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा के कायोर्ं के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है।
मो0 तारिक इकबाल, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिमी चम्पारण को जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Indian Constitution read with section 213 of the Motor Vehicle Act, 1988, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend The Bihar Transport (Enforcement wing) Cadre Rules, 2003 :–
राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 135 (1), 138 (2) (झ) एवं 212 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उस तारीख से, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली गजट की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थी, से पन्द्रह दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किये गये थे ः
राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 135 (1), 138 (2) (झ) एवं 212 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का से, उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उस तारीख से, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली गजट की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थी, से पन्द्रह दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किये गये थे ः
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-3283 दिनांक-17.04.2018 के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को निर्गत होने की तिथि से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।
राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 135 (1), 138 (2) (झ) एवं 212 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने बिहार सड़क सुरक्षा नियमावली, 2017 का अधिसूचना प्रारूप परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-1885 दिनांक 19.04.2017 द्वारा बिहार उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली गजट की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थी, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया।
राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 135 (1), 138 (2) (झ) एवं 212 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2017 का अधिसूचना प्रारूप परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-1883 दिनांक 19.04.2017 द्वारा तारीख से, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली गजट की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थी, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया।
श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। कार्यहित में इनके स्थान पर मो0 तारिक इकबाल, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिमी चम्पारण को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।
श्री मनोज कुमार साही, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियाँ को जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। कार्यहित में इनके स्थान पर श्री अमरेन्द्र कुमार पंकज, जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-2359, दिनांक 19.02. 2018 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु परिवहन विभाग में सेवा प्राप्त श्री संजय कुमार, बि0प्र0से0 को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section-7 readwith sub-section (1) of section-15 and proviso to section-23 of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, amnesty to the vehicle owners of tax defaulter registered/unregistered commercial/Goods carriage vehicle and Tractor-trailers, used in agricultural/commercial activities, granted by the State Government vide departmental notification no.-3481, dated-05.07.2017 which was effective up to the period of six month that is to say up to 04.01.2018 from dated-05.07.2017 is hereby extended up to 30.06.2018 in the public interest subject to the conditions determined earlier.
आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रंगनाथ चैधरी, अपर समाहर्ता मुजफ्फरपुर को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के उपबंध ‘‘ मंजिली गाड़ियों को चलाने के लिए सरकार द्वारा रूट बनाया जाना ।‘‘ के अनुपालन में राज्य में कुल 3284 (तीन हजार दो सौ चैरासी) अन्तर्क्षेत्रीय मार्गो (भाया सहित) को चिन्हित(Formulate) किया जाता है, जो “परिशिष्ट-क” के रूप में संलग्न है।
विभागीय पत्रांक-1429, दिनांक-04.03.1972, सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 संख्या-16412/2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत श्री सबल कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, गया को जिला परिवहन पदाधिकारी के कनीय वेतनमान के गैर संवर्गीय पद पर अपुनरीक्षित वेतनमान पी0बी0-2 ग्रेड पे0-4800/- में औपबन्धिक रूप से प्रोन्नति दी जाती है।